खाते से प्रीमियम की राशि काटने पर बैंक देगा हर्जाना
उपभोक्ता की ओर से मना करने के बावजूद बैंक ने खाते से प्रीमियम की दो लाख रुपये की राशि काट ली। इस पर उपभोक्ता ने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दी। अदालत ने अब उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया है। फैसले में आइसीआइसीआइ बैंक पर हर्जाना लगाया गया है।
जासं, चंडीगढ़ : उपभोक्ता की ओर से मना करने के बावजूद बैंक ने खाते से प्रीमियम की दो लाख रुपये की राशि काट ली। इस पर उपभोक्ता ने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दी। अदालत ने अब उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया है। फैसले में आइसीआइसीआइ बैंक पर हर्जाना लगाया गया है।
इस मामले में कोर्ट की ओर से आइसीआइसीआइ बैंक और आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 50 हजार रुपये हर्जाना वसूलने के आदेश जारी किए गए हैं। 38 वेस्ट के रहने वाले शिकायतकर्ता उमेश गर्ग ने कंज्यूमर कोर्ट में दी शिकायत में बताया था कि सेक्टर 8 स्थित आइसीआइसीआइ बैंक की ब्रांच में उनका एक सेविंग अकाउंट था। उन्होंने आइसीआइसीआइ बैंक की इस ब्राच से 2 इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। इंश्योरेंस की एवज में उपभोक्ता को 2 लाख रुपये प्रीमियम के रूप में हर साल अक्टूबर माह में जमा कराना होता था। प्रीमियम की पेमेंट उपभोक्ता की तरफ से ईसीएस के रूप में की जाती थी। गर्ग ने बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते उन्होंने बैंक को एक लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने बैंक के अधिकारियों को बताया था कि इस बार अक्टूबर माह में जो प्रीमियम आना है, उसे बैंक अकाउंट से न काटा जाए। इसके बावजूद बैंक ने प्रीमियम की ड्यू डेट पर उनके अकाउंट से दो लाख प्रीमियम के तौर पर ईसीएस के जरिए काट लिए गए। गर्ग ने 31 अगस्त 2016 को इस बारे में बैंक और बैंक के अन्य अधिकारियों को ईमेल के जरिए सूचित भी किया था। शिकायतकर्ता गर्ग ने अधिकारियों से संपर्क कर काटी गई राशि को उनके अकाउंट में दोबारा रिफंड करने के लिए आग्रह किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार गर्ग ने बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दी।
कंज्यूमर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आइसीआइसीआइ बैंक की ब्राच और आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता को 2लाख रुपये 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के हिसाब से वापस लौटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को आदेश जारी कर उपभोक्ता को 50 हजार रुपए हर्जाना तथा 10 हजार रुपये मुकदमा राशि का भुगतान किए जाने के आदेश जारी किए हैं।