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यूटी में सफेद नहीं सिर्फ पीली प्लेट वाली बाइक टैक्सी ही चल सकेंगी

फूड डिलीवरी राइ‌र्ड्स अब पैसेंजर बाइक को इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

By JagranEdited By: Published: Sun, 30 Jun 2019 10:43 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jul 2019 06:37 AM (IST)
यूटी में सफेद नहीं सिर्फ पीली प्लेट वाली बाइक टैक्सी ही चल सकेंगी
यूटी में सफेद नहीं सिर्फ पीली प्लेट वाली बाइक टैक्सी ही चल सकेंगी

बलवान करिवाल, चंडीगढ़ : बाइक टैक्सी और फूड डिलीवरी राइ‌र्ड्स अब पैसेंजर बाइक को इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें बाइक का कमर्शियल वाहन के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसी सभी बाइक पर सफेद के बजाय पीले रंग की नंबर प्लेट लगवानी अनिवार्य होगी। इन सभी बाइक का रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिग अथॉरिटी (आरएलए) के बजाय स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) में होगा। एसटीए ने ही बाइक टैक्सी और ऑनलाइन फूड डिलीवरी व्हीकल्स के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है। यह ड्राफ्ट लंबे समय के बाद अब फाइनल हो चुका है। इस सप्ताह एडवाइजर मनोज कुमार परिदा से चर्चा करने के बाद इसकी फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। इसके बाद कोई भी बाइक बिना कमर्शियल रजिस्ट्रेशन और तय नियमों का पालन किए नहीं चल सकेगी। अभी शहर में 2000 से अधिक बाइक ऐसी दौड़ रही हैं। इसमें ज्यादा संख्या फूड डिलीवरी वाली बाइक की हैं। बाइक टैक्सी सर्विस के लिए चलने वाली बाइक पंचकूला और मोहाली में रजिस्टर्ड हैं। चंडीगढ़ में अभी तक इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। बिना रजिस्ट्रेशन के ही यह सैकड़ों बाइक दौड़ रही हैं। बाइक टैक्सी को बकायदा टैक्सी कैब की तरह परमिट जारी होगा। हेलमेट और फ‌र्स्ट एड बॉक्स जरूरी

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बाइक टैक्सी के लिए जो नया पॉलिसी ड्राफ्ट बनाया है, उसमें बाइक राइडर को पैसेंजर के लिए अलग से हेलमेट साथ रखना होगा। हेलमेट में पहनने के लिए एप्रेन भी देनी होगी। एक ही हेलमेट का बहुत से पैसेंजर इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए यह व्यवस्था होगी। इसके अलावा बाइक या एक्टिवा पर महिला हेल्पलाइन और पुलिस हेल्पलाइन के नंबर भी लिखे होने अनिवार्य होंगे। यह नंबर लेफ्ट साइड में लिखे होंगे जिससे पैसेंजर आसानी से देख सके। परेशानी की स्थिति में आसानी से संपर्क हो सके। बाइक चालक का नाम, पता और मोबाइल नंबर भी लिखवाना होगा। इसके अलावा बाइक में फ‌र्स्ट एड बॉक्स लगा होगा। रेट भी एसटीए करेगा निर्धारित

बाइक टैक्सी के लिए पैसेंजर से लिया जाना वाला किराया भी एसटीए निर्धारित करेगा। अपनी मर्जी से मनमाना किराया नहीं लिया जा सकेगा। एसटीए इसके लिए अधिकतम किराये की सीमा तय करेगा। अभी तक बाइक टैक्सी अपनी मर्जी से प्रति किलोमीटर किराया वसूल करती हैं। पहले किलोमीटर के 25 से 30 रुपये लिए जाते हैं। बाइक टैक्सी और ऑनलाइन फूड डिलीवरी बाइक के लिए स्पीड लिमिट भी होगी।


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