कार चालकों के लिए जरूरी है यह खबर, पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगाई तो जानें क्या हाेगा Chandigarh News
ट्राईसिटी में कार से चलने वाले जरा सावधान हो जाएं। अब कार चालक ही नहीं पिछली सीट पर बैठने वाली सवारी ने भी सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई तो मोटा जुर्माना भरने को तैयार रहें।
चंडीगढ़, [कुलदीप शुक्ला]। ट्राईसिटी में कार चालक जरा सावधान हो जाएं। अब चालक ही नहीं पिछली सीट पर बैठने वाली सवारी ने भी सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई तो मोटा जुर्माना भरने को तैयार रहें। चंडीगढ़ में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्राइविंग के दौरान कार की पिछली सीट पर बिना सीट बेल्ट लगाकर बैठने पर एक हजार रुपये का चालान होगा। यह कदम जानलेवा हादसों पर लगाम लगाने को उठाया गया है।
हालांकि इस नियम के प्रति ट्रैफिक पुलिस ने पहले लोगों को अवेयर करने का फैसला लिया है। इससे पहले ये नियम ड्राइवर और आगे वाली सीट पर बैठे पैसेंजर पर लागू होता था। सेक्शन-381(3) में स्पष्ट किया गया है कि कार में बैठा प्रत्येक शख्स, चाहे वह आगे बैठे हों या पीछे, चलती गाड़ी में उन्हें सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। मशहूर हास्य कलाकार जसपाल भट्टी का एक हादसे में 25 अक्टूबर 2012 को देहांत हुआ था और वे कार की पिछली सीट पर थे। एक्सपर्ट्स का कहना था कि अगर उन्होंने बेल्ट लगाई होती तो जान बच जाती।
परेशानी : कार में सीटे पांच, सीट बेल्ट चार
नए नियम के बाद पब्लिक के साथ ट्रैफिक पुलिस के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। कार की पिछली सीट तीन लोगों के लिए होती है जबकि सीट बेल्ट पीछे दो लगे होते हैं। यानी कार में कुल पांच सीटे और चार सीट बेल्ट होने से चालान में असमंजस होगी।
कम हो सकती हैं 25 फीसद मौतें
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2014 में सभी कार निर्माताओं को 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए चाइल्ड रीस्ट्रेंट सिस्टम को अनिवार्य किया था। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन के मुताबिक हादसे के दौरान सीट बेल्ट और चाइल्ड रीस्ट्रेंट सिस्टम गंभीर चोट लगने से बचाता है। वहीं, देश में 25 फीसद मौतें रिअर सीट बेल्ट न लगाने से होती हैं।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान में पिछली सीट पर बैठने वालों को सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान अनिवार्य किया गया है। अभी कुछ दिन तक ट्रैफिक पुलिस नियम के प्रति लोगों को अवेयर करेगी। यह पब्लिक की सुरक्षा में शामिल है। -चरणजीत सिंह विर्क, पीआरओ एंड डीएसपी ट्रैफिक