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एक पेइंग गेस्ट को 50 स्क्वेयर फीट एरिया और पांच लोगों पर एक बाथरूम-टॉयलेट जरूरी

शहर में अवैध ढंग से चल रहे पेइंग गेस्ट पर एस्टेट ऑफिस और शिकंजा कसने जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 26 Feb 2020 09:42 PM (IST)Updated: Wed, 26 Feb 2020 09:42 PM (IST)
एक पेइंग गेस्ट को 50 स्क्वेयर फीट एरिया और पांच लोगों पर एक बाथरूम-टॉयलेट जरूरी
एक पेइंग गेस्ट को 50 स्क्वेयर फीट एरिया और पांच लोगों पर एक बाथरूम-टॉयलेट जरूरी

विशाल पाठक, चंडीगढ़ : शहर में अवैध ढंग से चल रहे पेइंग गेस्ट पर एस्टेट ऑफिस और शिकंजा कसने जा रहा है। शहर में जितने भी अवैध ढंग से पीजी चल रहे हैं। उन पर एक नियम और लागू किया जाएगा। अब हर पीजी संचालक को अपने पेइंग गेस्ट को रहने के लिए कम से कम 50 स्क्वेयर फीट का एरिया देना होगा। ऐसा न करने पर एस्टेट ऑफिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। डीसी बराड़ ने एस्टेट ऑफिस को आदेश जारी कर शहर के सभी अवैध पीजी में पेइंग गेस्ट के रहने के एरिया को भी चेक करने के लिए कहा है। डीसी ने बताया कि हर पेइंग गेस्ट को 50 स्क्वेयर फीट एरिया रहने के लिए देना अनिवार्य है। इसके अलावा एक पीजी में हर पांच पेइंग गेस्ट के लिए अलग से एक बाथरूम और टॉयलेट होना चाहिए। ऐसा न करने पर एस्टेट ऑफिस की ओर से मिसयूज और बिल्डिंग वॉयलेशन की कार्रवाई की जाएगी। हाउसिग बोर्ड और नगर निगम अपने एरिया में अवैध पीजी के जिम्मेदार

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हाउसिग बोर्ड और नगर निगम के तहत आने वाले गांवों के लाल डोरा के अंदर की प्रॉपर्टी में गैर कानूनी ढंग से चल रहे पीजी पर संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी। डीसी ने कहा इन प्रॉपर्टी में एस्टेट ऑफिस दखल नहीं दे सकता है। ऐसे में हाउसिग बोर्ड और नगर निगम को भी अपने एरिया में अवैध पीजी पर कार्रवाई करनी होगी। अगर चंडीगढ़ हाउसिग बोर्ड और नगर निगम अपने एरिया में चल रहे अवैध पीजी की जानकारी देता है तो एस्टेट ऑफिस उन पर भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। साढ़े सात मरला से नीचे के पीजी होंगे बंद

डीसी ने कहा कि पॉलिसी के मुताबिक साढ़े सात मरला से नीचे की प्रॉपर्टी में चल रहे अवैध पीजी बंद होंगे। पॉलिसी के मुताबिक केवल साढ़े सात मरला या उससे उपर के एरिया की प्रॉपर्टी में ही पीजी खोला जा सकता है। पीजी शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। हर साल पीजी का रजिस्ट्रेशन होगा रिन्यू

डीसी ने मनदीप बराड़ ने कहा कि पहले प्रशासन की ओर से जो पॉलिसी बनाई गई थी। उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी। लेकिन अब प्रशासन की ओर से पीजी को लेकर बनाई पॉलिसी में बदलाव किया गया है। अब शहर के सभी पीजी को हर साल अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा। इसके अलावा पीजी संचालक को अपने हर पेइंग गेस्ट की पुलिस वेरिफिकेशन भी करानी होगी। ऐसा न करने पर आइपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। पीजी संचालक और प्रॉपर्टी के मालिक को रहने होगा साथ में

अब पीजी संचालक और प्रॉपर्टी के मालिक को भी वहीं रहना होगा। डीसी ने कहा कि एस्टेट ऑफिस की अवैध पीजी के खिलाफ चल रही स्पेशल ड्राइव में एक बात का खुलासा हुआ है कि शहर के अधिकतर पीजी संचालक और प्रॉपर्टी के मालिक शहर में रहते ही नहीं हैं। ऐसे लोग एक केयर टेकर रखकर अवैध पीजी चलाकर बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने पॉलिसी में बदलाव किया है। बदलाव के मुताबिक पीजी संचालक और प्रॉपर्टी मालिक को वहीं मौजूद रहना होगा।


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