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सउदी अरब में पंजाबी युवक को फांसी पर हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा स्पष्टीकरण

सतविंदर कुमार को सऊदी अरब में कथित रूप से फांसी दिए जाने के मामले पर निर्देश जारी करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 09 Apr 2019 01:48 PM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2019 09:11 PM (IST)
सउदी अरब में पंजाबी युवक को फांसी पर हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा स्पष्टीकरण
सउदी अरब में पंजाबी युवक को फांसी पर हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा स्पष्टीकरण

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब के होशियारपुर निवासी सतविंदर कुमार को सऊदी अरब में कथित रूप से फांसी दिए जाने के मामले पर निर्देश जारी करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार सतविंदर सिंह के संबंध में एक सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करे।

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इस मामले में हाईकोर्ट पहुंची दसूहा हलके के गांव पट्टी कुलियां की निवासी सतविंदर की पत्नी सीमा रानी ने अपनी याचिका में कहा है कि उसका पति सतविंदर 2013 में ड्राइवर की नौकरी करने के लिए सउदी अरब गया था। 2015 में सतविंदर और खन्ना निवासी हरजीत को एक हत्या के मामले में सउदी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद से दोनों रियाध जेल में बंद थे।

याचिकाकर्ता के अनुसार, सउदी अदालत में ट्रायल के दौरान सतविंदर सिंह अपने परिजनों से टेलीफोन पर बात किया करता था। इस वर्ष 21 फरवरी को उसने अपने परिवार को अंतिम बार टेलीफोन किया था। उसके बाद से उसके साथ परिवार का कोई संपर्क नहीं हुआ है। पति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मुंबई में रहने वाले सतविंदर एक दोस्त ने सउदी अरब स्थित भारतीय दूतावास से जानकारी मांगी तो वहां से भेजी गई ईमेल में बताया गया कि सतविंदर को 28 फरवरी, 2019 को फांसी की सजा दे दी गई। दोनों पर एक अन्य भारतीय नागरिक आरिफ इमामदीन की हत्या का आरोप था। आरिफ भी ड्राइवर था। सतविंदर और हरजीत से लड़ाई के दौरान की मौत हो गई थी।

जस्टिस तेजिन्दर सिंह ढींडसा की अदालत में इस याचिका की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील विनोद कुमार ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को अपने पति के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है और विदेश मंत्रालय से भी उन्हें मदद नहीं मिली है। इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सतविंदर के विषय में जानकारी हासिल करके एक सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

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