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Amritpal की अवैध हिरासत का सबूत न देने पर HC ने कहा- पंजाब में सैकड़ों थाने, कितनों की CCTV जांच करे अदालत

पंजाब में सैंकड़ों थाने है कोर्ट कितने थानों की सीसीटीवी फुटेज की जांच करवा सकता है इससे बेहतर है कि याची कोर्ट को अमृतपाल की अवैध हिरासत का कोई ठोस सबूत दे इस पर कोर्ट बिना कोई देर लगाए वारंट आफिसर नियुक्त करेगा या न्यायिक जांच के आदेश देगा।

By Jagran NewsEdited By: Nidhi VinodiyaPublished: Wed, 29 Mar 2023 07:50 PM (IST)Updated: Wed, 29 Mar 2023 07:50 PM (IST)
Amritpal की अवैध हिरासत का सबूत न देने पर HC ने कहा- पंजाब में सैकड़ों थाने, कितनों की CCTV जांच करे अदालत
Amritpal की अवैध हिरासत पर HC ने कहा- पंजाब में सैकड़ों थाने, कितनों की CCTV जांच करे अदालत

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो : पंजाब में सैंकड़ों थाने है, कोर्ट कितने थानों की सीसीटीवी फुटेज की जांच करवा सकता है, इससे बेहतर है कि याची कोर्ट को अमृतपाल की अवैध हिरासत का कोई ठोस सबूत दे, इस पर कोर्ट बिना कोई देर लगाए वारंट आफिसर नियुक्त करेगा या न्यायिक जांच के आदेश देगा।

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बुधवार को हाई कोर्ट के जस्टिस एनके शेखावत ने यह टिप्पणी अमृतपाल को अवैध हिरासत में रखने वाली याचिका पर याची पक्ष की तरफ से अपने आरोपों के पक्ष में कोर्ट द्वारा मांगे गए सबूत पेश न करने पर कही। अमृतपाल के वकील ने इस मामले में जवाब दायर करने के लिए कुछ समय देने की मांग की। जिस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी।

कोर्ट ने सभी राज्यों को किया चेतावनी नोटिस जारी 

पंजाब पुलिस ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि अमृतपाल सिंह फरार है और खुद को छुपा रहा है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) अमृतसर के आदेशों की पालना न हो।

अमृतपाल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी

पुलिस की तरफ से कोर्ट को यह भी बताया गया है कि अमृतपाल सिंह को लेकर देश के सभी एसएसपी/पुलिस कमिश्नरों को पंजाब पुलिस की ओर चेतावनी नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा अमृतसर जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) बाबा बकाला ने डीएम अमृतसर की रिपोर्ट के आधार पर एनएसए के प्रावधानों के तहत अमृतपाल सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया है।

पंजाब पुलिस द्वारा अमृतपाल सिंह की कथित अवैध हिरासत के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में पंजाब पुलिस के डीआईजी (सीमा रेंज), नरिंदर भार्गव द्वारा यह जानकारी हलफनामे के माध्यम से कोर्ट को दी ।

अब भी फरार है अमृतपाल 

हाई कोर्ट को जानकारी दी गई कि अमृतपाल सिंह लगातार राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिकूल तरीके से काम कर रहा हैं, अमृतपाल को हिरासत में लेने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया था और 17 मार्च को एसएसपी अमृतसर ग्रामीण द्वारा जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर को भेजा गया था।

जिन्होंने इस पर विचार किया और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश जारी किए। हलफनामे के अनुसार अमृतपाल कानून से फरार है। उसे पकड़ने और हिरासत में लेने के लिए छापेमारी की गई है।

अमृतपाल के विभिन्न संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी

एसएसपी अमृतसर ग्रामीण, एसपी, डीएसपी और एसएचओ सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में कई टीमों ने अमृतपाल सिंह के विभिन्न संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की है। इस संबंध में केस डायरी भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन पुलिस की ओर से बेहतरीन प्रयासों के बावजूद, उसे अब तक गिरफ्तार/हिरासत में नहीं लिया जा सका है।

पंजाब पुलिस ने यह हलफनामा हाई कोर्ट के मंगलवार को जारी आदेश जिसमें अमृतपाल की गिरफ्तारी की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा गया था, पर दिया गया। कोर्ट को यह भी सूचित किया गया है कि अमृतपाल सिंह के संबंध में लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) 19 मार्च को एसएसपी अमृतसर ग्रामीण से डिप्टी डायरेक्टर, ब्यूरो आफ इमिग्रेशन (बीओआई), गृह मंत्रालय (एमएचए) को भेजा गया था। जिससे वह देश छोड़कर विदेश न जा सके।

हिरासत में लेकर जालंधर में रखने के आरोप गलत

28 मार्च को एसएसपी अमृतसर द्वारा उक्त अमृतपाल सिंह के ठिकाने के बारे में जानकारी देने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया गया है। डीआईजी ने अपने हलफनामे में कहा कि अमृतपाल सिंह को शाहकोट से हिरासत में लेकर जालंधर में रखने के आरोप गलत है। अमृतपाल को पंजाब पुलिस व अन्य पुलिस बल द्वारा किसी भी समय न तो गिरफ्तार किया गया, न ही हिरासत में लिया गया ।


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