अब गंदगी फैलाने और गारबेज सेग्रीगेशन नहीं करने पर 1 लाख रुपये तक पेनल्टी
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज-2018 की नोटिफिकेशन प्रशासन ने जारी कर दी है।
चंडीगढ़, [बलवान करिवाल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज-2018 की नोटिफिकेशन प्रशासन ने जारी कर दी है। सोमवार को लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी कर इसको तुरंत प्रभाव से लागू करने के सख्त आदेश भी नगर निगम को दे दिए हैं। नोटिफिकेशन के बाद अब इसको लागू कराना नगर निगम की जिम्मेदारी होगी। सॉलिड वेस्ट की समस्या से निपटने और शहर को गारबेज फ्री बनाने के लिए यूजर फीस से लेकर पेनल्टी तक का प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं करने पर 200 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा। जबकि सभी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और संस्थानों को गीले कचरे को कंपोस्ट में खुद बदलना होगा। इसके लिए नगर निगम गड्ढे आदि बनाने में मदद करेगा। गारबेज कलेक्टर भी दो अलग कंटेनर में गीले और सूखे कचरे को अलग कर प्लांट तक पहुंचाएगा। स्ट्रीट वेंडर से लेकर गारबेज कलेक्टर पर भी वॉयलेशन करने पर जुर्माना लगेगा। एमसी ने इस बार स्टार रेटिंग सिस्टम के तहत शहर को फाइव स्टार रेटिंग में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
पेनल्टी नहीं हुई कम, सिर्फ दो हिस्सों में बांटा
लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ड्राफ्ट बायलॉज में पेनल्टी को लेकर काफी सवाल उठाए थे। रेजिडेंशियल एरिया में पेनल्टी को काफी ज्यादा बताया था। इसको देखते हुए फाइनल नोटिफिकेशन में कुछ कैटेगरी की पेनल्टी बदली गई है। हालांकि पेनल्टी कम नहीं की है, बल्कि इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। जैसे मैरिज, पार्टी हॉल, फेयर के लिए पहले सीधे 10 हजार रुपये पेनल्टी का प्रावधान था, लेकिन अब इसे 500+9500 कर दिया गया है। यानी पहले 500 रुपये लगेगी, फिर 9500 देने होंगे। एक तरह से कहें तो बदलाव कुछ नहीं किया है। सिर्फ इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है।