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शहरवासियों को अब दो नहीं चार तरह के कचरे करने होंगे सेग्रीगेट

शहरवासियों को अब दो नहीं बल्कि चार तरह का कचरा सेग्रीगेट करके घर पर आने वाली गाड़ियों को देना होगा। अभी तक शहरवासी सूखा और गीला कचरा ही अलग-अलग कर डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन की गाड़ी के कर्मचारियों को देते हैं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Jan 2022 06:05 AM (IST)Updated: Sun, 23 Jan 2022 06:05 AM (IST)
शहरवासियों को अब दो नहीं चार तरह के कचरे करने होंगे सेग्रीगेट
शहरवासियों को अब दो नहीं चार तरह के कचरे करने होंगे सेग्रीगेट

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़

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शहरवासियों को अब दो नहीं बल्कि चार तरह का कचरा सेग्रीगेट करके घर पर आने वाली गाड़ियों को देना होगा। अभी तक शहरवासी सूखा और गीला कचरा ही अलग-अलग कर डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन की गाड़ी के कर्मचारियों को देते हैं। अगले सप्ताह से अब इन गाड़ियों में दो और अतिरिक्त डस्टबिन लग जाएंगे। इस समय कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों में सूखा और गीला कचरे के लिए दो डस्टबिन लगे हुए हैं। डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन के लिए शहर में 399 गाड़ियां चल रही हैं। अब हर गाड़ी के पीछे एक बड़ा बाक्स अतिरिक्त लगा दिया जाएगा जिसके दो अलग-अलग भाग होंगे।

अब शहरवासी रासायनिक कचरा (हैजर्डस वेस्ट) और सैनेटरी कचरा अलग अलग सेग्रीगेट करके गाडि़यों में डालेंगे। नगर निगम के अनुसार रसायनिक कचरे में टूटे हुए इलेक्ट्रानिक उपकरण और ऐसा कचरा जो प्रदूषण के लिए हानिकारक है शामिल होंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण के मापदंड के अनुसार अब चार तरह का कचरा सेग्रीगेट करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर स्वच्छता सर्वेक्षण में कम अंक आएंगे। एक सप्ताह के भीतर इस नए सिस्टम के तहत चार तरह के अलग अलग कचरा सेग्रीगेट करने का सिस्टम शुरू हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत चंडीगढ़ की रैंकिग 67 वें नंबर पर पहुंच गई है। नगर निगम की काफी किरकरी हो रही है। रैकिग सुधारने के लिए नगर निगम की ओर से अगले दिनों और भी कदम उठाएं जाएंगे।

सेग्रीगेशन न करने वालों पर लगेगा जुर्माना

रेजिडेंशियल एरिया में अगर कोई सूखा और गीला कचरा अलग-अलग नहीं करता तो 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर गारबेज कलेक्टर रेजिडेंशियल एरिया में गारबेज इकट्ठा करने में असफल रहता है तो उस पर दो हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पांच हजार वर्गमीटर से कम जगह वाले मैरिज हॉल, पार्टी हॉल, फेस्टिवल हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी में कचरा सेग्रीगेशन नहीं करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रविधान है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में तीन जगहों पर स्मार्ट सिटी ट्रांसफर स्टेशन एंड मैटेरियल रिकवरी सेंटर (कचरा कलेक्शन सेंटर) भी बनाए जा रहे हैं।

कोट

अब हैजर्डस और सैनेटरी वेस्ट के लिए गाड़ियों के पीछे एक बड़ा बाक्स लगाया जाएगा। इसमें दो अलग अलग भाग होंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत चार अलग अलग तरह की कैटेगरी का वेस्ट सेग्रीगेट करना अनिवार्य है। एक सप्ताह के भीतर शहर में सेग्रीगेशन का नया सिस्टम शुरू हो जाएगा।

आनिंदिता मित्रा, कमिश्नर, नगर निगम।


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