पंजाब में घर खरीदना हुआ आसान, बनी नई नीति
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार ने बड़ा एलान किया है। सरकार ने कम आय वाले लोगों को वाजिब दर पर घर मुहैया करवाने के लिए घर नीति 2015 को मंजूरी दे दी है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां सरकार ने कम आय वाले लोगों को वाजिब दर पर घर मुहैया करवाने के लिए घर नीति 2015 को मंजूरी दी है, वहीं पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आठ मार्च से शुरू होकर 22 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में हुई वीरवार शाम को हुई मंत्रीमंडल की बैठक में इसे स्वीकृति दी गई।
बैठक में घर नीति 2015 को स्वीकृति दी गई। इसके अधीन सीएलयू, ईडीसी और लाइसेंस फीस कम करने के रूप में रियायतें देने के साथ प्रमोटर कम आमदन वाले लोगों के लिए वाजिब दरों वाले मकानों का निर्माण करेंगे। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की प्रारंभिक जरूरत पूरी करना है।
वाजिब दरों वाले घरों की स्कीम अधीन कुल रकबे का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसमें एकमुश्त कम से कम पांच एकड़ जमीन रकबे का प्रस्ताव किया गया है। गैर कानूनी खनन रोकने के लिए मंत्रीमंडल ने डिस्टिक्ट मिनरल्ज फाउंडेशन और स्टेट मिनरल्ज फाउंडेशन गठित करने के लिए पंजाब माइनर मिनरल रूल्ज 2013 में संशोधन करने को स्वीकृति दे दी है। अब जमीन के मालिक की जिम्मेवारी होगी कि वह उस जमीन में हो रही गैर कानूनी खनन की सूचना जिला माइनिंग अधिकारी को दे।
राज्यभर में कार्य कर रहे 440 इनक्लूसिव एजूकेशन रिसोर्स टीचरों के लिए एक अप्रैल, 2015 से लागू स्केल/ग्रेड पे पर फिक्स मासिक वेतन देने के लिए सहमति दे दी है। वहीं बिना जुर्माने के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। कैबिनेट बैठक में सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में खाली पड़े डॉक्टरों व अध्यापकों के सभी पद भरने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।