पीजी अग्निकांड में आरोपित मालिक की जमानत अर्जी पर यूटी पुलिस को नोटिस Chandigarh News
सेक्टर-32 स्थित मकान नंबर 3325 में संचालित अवैध पीजी में बीते 22 फरवरी को हुए अग्निकांड के मामले में आरोपित पीजी मालिक गौरव अनेजा ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की है।
चंडीगढ़, जेेएनएन। सेक्टर-32 स्थित मकान नंबर 3325 में संचालित अवैध पीजी में बीते 22 फरवरी को हुए अग्निकांड के मामले में आरोपित पीजी मालिक गौरव अनेजा ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने यूटी पुलिस को नोटिस जारी कर 24 मार्च को जवाब तलब किया है।
इस अग्निकांड में तीन छात्राओं की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने पीजी के मकान मालिक गौरव अनेजा और पीजी संचालक नितेश बंसल को गिरफ्तार किया था। अब गौरव अनेजा की याचिका पर अब पुलिस अपना जवाब दायर करेगी। इसी आधार पर कोर्ट गौरव को जमानत देनी पर फैसला लेगी।
अपनी याचिका में गौरव ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा है कि अग्निकांड के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। उसने अपना मकान सिरसा के नितेश बंसल और नितिश पोपली को लीज पर दिया था। गौरव के वकील अमरजीत सिंह गुजराल ने बताया कि एग्रीमेंट के मुताबिक मकान के अंदर जो भी बदलाव किए जाने थे, वह चंडीगढ़ प्रशासन के बायलॉज के मुताबिक होने थे।
क्या है मामला
गौरतलब है कि अनेजा के मकान में संचालित पीजी में 21 फरवरी को हुए अग्निकांड में तीन छात्राओं की मौत हो गई थी। हादसे के बाद पुलिस ने नितेश बंसल को गिरफ्तार कर लिया। जबकि गौरव अनेजा घटना के बाद से फरार हो गया था। करीब एक हफ्ते के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। वे तब से जेल में ही है। उस पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या, दूसरे के जीवन को खतरे में पहुंचाने के तहत केस दर्ज किया था।