नई कार में डाल दिया पुराना इंजन, मारुति सुजुकी को भरना पड़ेगा इतना जुर्माना
नई कार में पुराना इंजन डालकर बेचने के मामले में कंज्यूमर फोरम ने मारुति सुजुकी कार कंपनी पर 90 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
चंडीगढ़, [राजन सैनी]। कंज्यूमर फोरम ने मारुति सुजुकी कार कंपनी पर नई कार में पुरानी कार का इंजन डालकर बेचने के मामले में 90 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पंचकूला के सेक्टर-9 निवासी सुनील ने 28 जुलाई, 2016 को इंडस्टियल एरिया, फेस-1 स्थित आॅटो पेस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड डीलर कंपनी से 3 लाख 21 हजार रुपये में मारुति ऑल्टो 800 एलएक्सअाइ कार खरीदी थी। कंज्यूमर फोरम को दी शिकायत में बताया कि अगले ही दिन 29 जुलाई को सुनील ने देखा कि कार के बंपर और दूसरे पार्ट्स का रंग अलग-अलग है। इसके साथ ही कार का इंजन भी ज्यादा आवाज कर रहा था।
इसके बाद सुनील ने कार को बदलने के लिए ऑटो पेस की पंचकूला स्थित वर्कशॉप में भेज दिया। लेकिन कंपनी ने उनकी कार को नहीं बदला। इसके अलावा कंपनी ने बिना शिकायतकर्ता को बताए ही कार को अपनी दूसरी वर्कशॉप भेज दिया। वर्कशॉप में कार मेकेनिक्स ने देखा कि कार में किसी दूसरी पुरानी कार का इंजन डाला हुआ है। शिकायतकर्ता को जब अपने साथ हुए धोखे का पता चला तो उसने पुलिस को भी शिकायत दी। वहीं कार कंपनी ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि उनकी तरफ से कार में कोई भी मेन्यूफेक्चर डिफेक्ट नहीं है। दाेनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फोरम ने मारुति सुजुकी कार कंपनी और ऑटो पेस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा उसकी सर्विस में कमी होने के चलते शिकायतकर्ता को 80 हजार रुपये मुआवजा राशि देने के अादेश दिए है। इसके साथ ही कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये केस खर्च भी देने के आदेश दिए है।