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फ्रूट केक पर पांच के बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने पर निक बेकर्स को नोटिस

निक बेकर्स को जीएसटी के तहत शोकॉज नोटिस जारी किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 Nov 2019 06:23 PM (IST)Updated: Tue, 26 Nov 2019 06:23 PM (IST)
फ्रूट केक पर पांच के बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने पर निक बेकर्स को नोटिस
फ्रूट केक पर पांच के बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने पर निक बेकर्स को नोटिस

विशाल पाठक, चंडीगढ़ : फ्रूट केक पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने पर सेक्टर-9डी स्थित निक बेकर्स को जीएसटी के तहत शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी परशुराम कांवले ने यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तलब की है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के मेंबर एडवोकेट अजय जग्गा ने सेक्टर-9 स्थित निक बेकर्स के खिलाफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट और यूटी कंज्यूमर अफेयर्स को फ्रूट केक पर पांच की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल करने पर शिकायत दी थी। जिस पर निक बेकर्स (एमजी बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड) को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इस पर निक बेकर्स की ओर से मंगलवार को जीएसटी डिपार्टमेंट को इस संदर्भ में अपना रिप्लाई फाइल किया। ईटीओ अरुण कुमार ने बताया कि रिप्लाई और शिकायत को वेरीफाई कर रिपोर्ट बनाकर सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स को आगे एक्शन लेने के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद जीएसटी क्लॉज के तहत पेनल्टी प्रोसिडिग शुरू होगी। एडवोकेट अजय जग्गा ने दी शिकायत

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यूटी कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के मेंबर एडवोकेट अजय जग्गा ने निक बेकर्स के खिलाफ जो शिकायत दी है, उसमें बताया गया है कि उन्होंने 29 अक्टूबर को सेक्टर-9डी स्थित बूथ नंबर-31/34 से फ्रेश फ्रूट केक खरीदा था। इस फ्रूट केक की कीमत 1240 रुपये थी। जीएसटी रूल्स के मुताबिक फ्रूट केक पर पांच प्रतिशत जीएसटी वसूला जाना चाहिए था। निक बेकर्स ने फ्रूट केक पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला। फ्रेश फ्रूट केक की कीमत 1240 रुपये थी। इस पर 18 प्रतिशत के हिसाब से 111.60 रुपये सीजीएसटी और 111.60 रुपये एसजीएसटी वसूला गया। एडवोकेट अजय जग्गा ने बताया कि रूल्स के मुताबिक 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलना गलत है। इस हिसाब से फ्रूट केक के लिए शिकायतकर्ता से 1463 रुपये वसूल किए गए। जेडब्ल्यू मैरिएट होटल पर भी अधिक जीएसटी वसूलने पर लग चुका है 25 हजार जुर्माना

इससे पहले यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने अभिनेता राहुल बोस को दो केले पर 442.50 रुपये वसूलने पर कार्रवाई की थी। एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग ने होटल पर 25 हजार रुपये टैक्स एवं पेनल्टी लगाई थी। फ्रेश फ्रूट्स पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जा सकता है जबकि होटल ने 18 परसेंट के हिसाब से इस पर करीब 67.50 रुपये टैक्स के वसूले थे। राहुल बोस ने इस मामले को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर उठाया था। जिस पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई की थी।


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