टोल पर गंदे टॉयलेट का फोटो खींचो, 1000 रुपये तक का FASTag इनाम पाओ; NHAI का नया नियम
एनएचएआई ने टोल प्लाजा पर स्वच्छता के लिए 'क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज' शुरू किया है। यात्री गंदे टॉयलेट का फोटो ...और पढ़ें

टोल प्लाजा पर साफ-सफाई को लेकर एनएचएआई का नया नियम। (सांकेतिक फोटो)
HighLights
'क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज' शुरू किया।
'राजमार्गयात्रा' एप पर करनी होगी शिकायत।
एनएचएआई ने अधिकारियों की जवाबदेही तय की।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। टोल प्लाजा पर साफ-सफाई को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सख्त नियम लागू किया है। इससे नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों को भी फायदा मिलेगा।
टोल प्लाजा के बदबूदार और गंदे टॉयलेट से सफर खराब होता है तो शिकायत के साथ-साथ इनाम पाने का भी मौका है। प्राधिकरण ने ‘क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज’ शुरू किया है। इसके तहत आम यात्री को टोल पर बने गंदे टॉयलेट की फोटो खींचकर भेजने पर 1000 रुपये तक का फास्टटैग रिचार्ज मिलेगा।
इसके लिए ‘राजमार्गयात्रा’ (Rajmargyatra) मोबाइल एप का इस्तेमाल करना होगा। एप खोलने के बाद गंदे टॉयलेट की फोटो अपलोड करनी होगी। उसके साथ टोल प्लाजा का नाम, लोकेशन और फोटो लेने का समय भी दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह जानकारी एप पर मौजूद शिकायत वाले सेक्शन में जानी चाहिए।
वेरिफिकेशन और निर्धारित शर्तें पूरी होने पर फास्टटैग रिचार्ज सीधे आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक्ड फास्टटैग में भेज दिया जाएगा। इनाम की पात्रता और चयन का अंतिम फैसला एनएचएआई के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होगा।
अफसरों की भी ड्यूटी तय
एनएचएआई ने अपने अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर दी है। जारी आदेश के अनुसार, हर अधिकारी के लिए हफ्ते में कम से कम एक बार अपने अधीन आने वाले टोल प्लाजा का फिजिकल निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।
इस दौरान टॉयलेट, टोल बूथ, आसपास का परिसर और साइन बोर्ड तक की साफ-सफाई और रखरखाव की रिपोर्ट बनानी होगी। फोटो डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
एजेंसी को जाएगा नोटिस
गंदगी या खामी मिलने पर तुरंत टोल वसूलने वाली एजेंसी को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। एजेंसी को तय समय में कमी दूर कर नई फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
किसी एजेंसी के कुल टोल प्लाजाओं में से 10 प्रतिशत या इससे ज्यादा मामलों में गंदगी की शिकायतें और नोटिस पेंडिंग मिलने पर एजेंसी को ‘नॉन-परफॉर्मर’ घोषित कर दिया जाएगा। इससे एजेंसी का कॉन्ट्रेक्ट भी खतरे में पड़ सकता है।
पंजाब के 8 टोल प्लाजा रडार पर
यह सख्ती पंजाब में भी लागू होगी, लेकिन सिर्फ एनएचआई के अधिकार क्षेत्र और अनुबंध के तहत आने वाले टोल प्लाजाओं पर ही लागू होगा। लाडोवाल, शंभू, घुलाल, कलाझर, लेहरा बेगा, कोट करोर पैंध, शेखपुरा और खुइयां सरवर के टोल प्लाजा पर साफ-सफाई का नियम लागू होगा।
