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सावधान! New Motor Vehicle Act, वाहन की चेकिंग कराने से मना किया तो लगेगा 40 हजार जुर्माना

New Motor Vehicle Act वाहन की चेकिंग कराने से मना करने पर 40000 रुपये का चालान किया जाएगा। नए एक्ट की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 20 Dec 2019 10:37 AM (IST)Updated: Sat, 21 Dec 2019 05:17 PM (IST)
सावधान! New Motor Vehicle Act, वाहन की चेकिंग कराने से मना किया तो लगेगा 40 हजार जुर्माना
सावधान! New Motor Vehicle Act, वाहन की चेकिंग कराने से मना किया तो लगेगा 40 हजार जुर्माना

जेएनएन, चंडीगढ़। अगर आप वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते हैैं तो सावधान हो जाएं। पुलिस द्वारा पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार और इसके बाद दस हजार रुपये का चालान कटेगा। ड्राइविंग के समय सिगरेट पीना भी काफी महंगा साबित हो सकता है क्योंकि पंजाब सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट राज्य में लागू कर दिया है। पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वाहन की चेकिंग कराने से मना करने पर 40,000 रुपये का चालान किया जाएगा। नए एक्ट की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

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अधिसूचना के अनुसार अगर आप ने अपने वाहन का इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो पहली बार 2000 और अगली बार 4000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पंजाब सरकार ने सड़कों पर मालवाहक गाडिय़ों के प्रति भी सख्त रुख अपनाया है।

ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर 20 हजार और दो हजार रुपये प्रति टन का जुर्माना लगेगा। ओवर साइज माल ढोने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना होगा। अगर चालक ने वाहन की चेकिंग करने से मना किया तो 40 हजार रुपये का चालान किया जाएगा।

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