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कार का इंश्योरेंस क्लेम देने से किया मना, अब देना होगा जुर्माना

कंज्यूमर फोरम ने सेक्टर-2

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Jul 2019 07:18 PM (IST)Updated: Sat, 27 Jul 2019 11:06 PM (IST)
कार का इंश्योरेंस क्लेम देने से किया मना, अब देना होगा जुर्माना
कार का इंश्योरेंस क्लेम देने से किया मना, अब देना होगा जुर्माना

जासं, चंडीगढ़ : कंज्यूमर फोरम ने सेक्टर-28 स्थित इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मोहाली निवासी अश्वनी कुमार को 3,48,227 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ एक्सीडेंट हुई कार के क्लेम के रूप में देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को 25 हजार रुपये मुआवजा राशि और दस हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है।

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मोहाली निवासी अश्वनी कुमार ने कंज्यूमर फोरम में दी शिकायत में बताया कि उसने उक्त कंपनी से अपनी कार के लिए 16 दिसंबर, 2016 से 15 दिसंबर,2017 तक के लिए कार इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। इसके लिए उसने उक्त कंपनी को 1746 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दिए। 11 दिसंबर, 2017 को उसकी कार का चंडीमंदिर के पास एक्सीडेंट हो गया। कार में अश्वनी का बेटा कार्तिक और उसका दोस्त संदीप मौजूद था जो कार को चला रहा था। 16 दिसंबर को अश्वनी कार को ठीक करवाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 स्थित मॉडर्न ऑटोमोबाइल के पास ले गया। ऑटोमोबाइल वालों ने 18 दिसबर को 5,32,908 रुपये खर्चा बताया। अश्वनी ने उक्त कंपनी को कार का सर्वे के लिए अपना कर्मचारी भेजने के लिए कहा, लेकिन कंपनी ने दो महीने बाद अपना कर्मचारी भेजा। कर्मचारी ने अपनी रिपोर्ट भी कंपनी को दे दी। लेकिन कंपनी ने अश्वनी को क्लेम के पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद परेशान होकर अश्वनी ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया।

वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि उन्होंने कार का सर्वे करने के लिए एक कर्मचारी को उसी समय भेज दिया था, लेकिन दोबारा सर्वे करने के लिए कर्मचारी को दो महीने बाद फिर भेजा था। अपनी रिपोर्ट में कर्मचारी ने बताया था कि कार ड्राइवर साइड से इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी चालक को बहुत गंभीर चोटें आई होंगी। वहीं अश्वनी के बेटे कार्तिक को ही चोटें ज्यादा आई हुई थी और उसने अपने बयान दर्ज कराने से मना कर दिया था। इसक मतलब यह हुआ कि कार को अश्वनी का बेटा कार्तिक ही चला रहा था। कंपनी ने कहा कि अश्वनी पर झूठी कहानी बताने के तहत केस होना चाहिए। वहीं यह भी बताया कि पॉलिसी के मुताबिक यदि कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो कार को 3,48,227 रुपये का कवर दिया जाना था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब कंज्यूमर फोरम ने अपना यह फैसला सुनाया है।

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