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दुकानों के बरामदे में सामान रखना पड़ेगा महंगा, पांच हजार रुपये तक हो सकता है जुर्माना

चंडीगढ़ नगर निगम की इस माह होने वाली सदन की बैठक में बरामदों में रखे सामान को जब्त कर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूलने पर जोर दिया जाएगा।

By Sat PaulEdited By: Published: Tue, 11 Dec 2018 03:59 PM (IST)Updated: Tue, 11 Dec 2018 03:59 PM (IST)
दुकानों के बरामदे में सामान रखना पड़ेगा महंगा, पांच हजार रुपये तक हो सकता है जुर्माना
दुकानों के बरामदे में सामान रखना पड़ेगा महंगा, पांच हजार रुपये तक हो सकता है जुर्माना

जेएनएन, चंडीगढ़। अब व्यापारियों को अपनी दुकानों के बरामदे में सामान का डिस्पले और सामान रखकर बेचना काफी महंगा पड़ेगा। नगर निगम की इस माह होने वाली सदन की बैठक में बरामदों में रखे सामान को जब्त कर पांच हजार रुपये जुर्माना वसूलने पर जोर दिया जाएगा। जबकि लगातार तीसरी बार चालान कटने पर सामान जब्त कर लिया जाएगा। इस समय जुर्माना 700 से एक हजार रुपये है। इससे पहले अक्तूबर माह में वित्त व अनुबंध कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव खारिज हो चुका है, लेकिन अब कमिश्नर इस प्रस्ताव ला रहे हैं।

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कमिश्नर केके यादव का कहना है कि बरामदे लोगों के पैदल चलने के लिए होते हैं, जो कि मार्केट आने वाले ग्राहकों के लिए खाली होने चाहिए। उनका कहना है कि बार-बार इस समय अतिक्रमण हटाओ दस्ता सामान लाकर लाता है, जिन्हें बाद में नॉमिनल जुर्माने पर छोड़ दिया जाता है। इससे अतिक्रमण हटाने का कोई स्थायी हल नहीं मिल रहा है। इसीलिए जुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। कमिश्नर का कहना है कि बाजारों से वेंडर शिफ्ट करने के बाद बरामदों में सामान रखने का जुर्माना बढ़ाने का फैसला लागू किया जाएगा।

व्यापारियों पर पड़ेगी दोहरी मार : चरणजीव सिंह 

व्यापार मंडल के चेयरमैन चरणजीव सिंह का कहना है कि एक तरफ तो शोरूमों के आगे वेंडरों को बैठाया जा रहा है। वहीं दुकानों के बरामदे में अगर कोई सामान रखता है तो उसका जुर्माना बढ़ाना ठीक नहीं है। यह दोहरी मार होगी। उनका कहना है कि व्यापारी पहले से बाजारों में बैठे वेंडरों के कारण काफी परेशान हैं।

सदन में हंगामा हुआ तो पार्षदों को कहेंगे, आप ही बता दो आइडिया

इस प्रस्ताव पर आने वाली सदन की बैठक में हंगामा हो सकता है। क्योंकि 10 से ज्यादा पार्षद ऐसे हैं, जो खुद व्यापारी और व्यापारी सगठन के पदाधिकारी हैं। हंगामा होने पर अधिकारी पार्षदों को कहेंगे कि अगर अतिक्रमण समाप्त करने का उनके पास कोई स्थायी आइडिया है, तो वह खुद ही बता दें। अधिकारियों का कहना है कि सदन को बताया जाएगा कि कम जुर्माने से बार बार कार्रवाई करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे में पक्के तौर पर अतिक्रमण किस तरह से समाप्त हो सकता है।

पांच दिन बाद छूटेगा सामान

कमिश्नर केके यादव ने बताया कि अब सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों का जब्त किया हुआ सामान एक दिन में नहीं छूटेगा। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाओ दस्ते को निर्देश दिए गए हैं कि जब्त सामान पांच दिन बाद रिलीज किया जाए। इस समय देखा गया है कि सामान छुड़वाने के बाद फिर से कब्जाधारक अतिक्रमण कर लेता है।

हम काम कर रहे हैं, आप निकाल सकते हैं कैंडल मार्च

सोमवार को सेक्टर-़17 के व्यापारी कमिश्नर केके यादव को प्लाजा को वेंडर मुक्त बनाने के मामले पर मिले। व्यापारियों ने यह भी कहा कि वह बुधवार को कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं। इस पर कमिश्नर ने कहा कि वह वेंडरों को शिफ्ट कर रहे हैं अगर उन्होंने कैंडल मार्च करना है तो वह कर सकते हैं।

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