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टक्कर मार ली थी जान, अब कार मालिक, इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा 10.95 लाख मुआवजा

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक कार दुर्घटना में मारे गए सुरिंद्र के परिवार को करीब 11 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Sat, 10 Nov 2018 05:24 PM (IST)Updated: Sat, 10 Nov 2018 05:24 PM (IST)
टक्कर मार ली थी जान, अब कार मालिक, इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा 10.95 लाख मुआवजा
टक्कर मार ली थी जान, अब कार मालिक, इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा 10.95 लाख मुआवजा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। लालड़ू में एलपी नीशी कावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत वरिंद्र की वर्ष 2017 में सड़क हादसे में मौत पर उसके परिवार के लिए 10.95 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया गया है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने आरोपित कार ड्राइवर, कार मालिक और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से यह मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। वरिंद्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के गांव गीरधपुर के निवासी थे।

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उनके पिता हेमराज ने ट्रिब्यूनल में 50 लाख रुपये के मुआवजे के लिए क्लेम याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार, 12 जनवरी 2017 की सुबह करीब 7 बजे वरिंद्र दोस्तों धूद नाथ और मनोज पांडेय के साथ फुटपाथ पर टहल रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया। इस हादसे में वरिंद्र की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाकि दोनों लोगों को हल्की चोटें आई थी। उनका आरोप था कि कार चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ था। ट्रिब्यूनल ने सुनवाई करते हुए मृतक के परिवार को कार के ड्राइवर, मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से 10,95,305 रुपये देने के आदेश दिए हैं।
 


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