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मोहाली में मास्क नहीं पहनने वालों पर पुलिस की सख्ती, 11 दिन में काटे 1452 चालान Chandigarh News

कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन -5 शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने मास्क न पहनने पर बड़ी गिनती में लोगों के चालान काटे हैं।

By Vipin KumarEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 08:28 AM (IST)Updated: Wed, 03 Jun 2020 08:28 AM (IST)
मोहाली में मास्क नहीं पहनने वालों पर पुलिस की सख्ती, 11 दिन में काटे 1452 चालान Chandigarh News
मोहाली में मास्क नहीं पहनने वालों पर पुलिस की सख्ती, 11 दिन में काटे 1452 चालान Chandigarh News

जेएनएन, मोहाली: कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन -5 शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने मास्क न पहनने पर बड़ी गिनती में लोगों के चालान काटे हैं। एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल ने बताया कि केवल 11 दिनों में मास्क न पहनने वाले लोगों के कुल 1452 चालान काटे गए हैं। इन चालान के भुगतान से प्रशासन को 3 लाख 16 हजार 700 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसी तरह सामाजिक दूरी न बनाने पर 2000 हजार रुपये का केवल एक ही चालान काटा गया है। इस प्रकार चालानों की कुल राशि 3 लाख 18 हजार 700 रुपये वसूली गई है।

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उन्होंने बताया कि मास्क न पहनने व सामाजिक दूरी न बनाए रखने के लिए 20 मई से चालान काटने शुरू किए गए थे। 31 मई तक पुलिस मुलाजिमों की ओर से 1452 चालान काटे जा चुके हैं। एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल ने जनता से अपील की है कि इसे हलके में न लें। मास्क पहनकर ही अपने घर से बाहर निकलें और दफ्तरों में भी इसे पहनकर रखें। वहीं उन्होंने दुकानदारों को भी अपनी दुकानों में सामाजिक दूरी कायम रखने की चेतावनी दी है।

ध्यान रहे कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब की ओर से आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत नोटिफिकेशन के आधार पर जुर्माने की राशि तय की गई है। जिसके तहत मास्क न पहनने पर 200, थूकने पर 100 और क्वारंटाइन के नियमों को तोड़ने पर 500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। मास्क या अन्य किसी तरह का चालान भले ही कहीं भी किया जाए, लेकिन इसको लेकर जो भी राशि एकत्र होगी उसे जिले के सिविल सर्जन दफ्तर के ऑफिस में जमा करवाना होगा।

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