मोहाली में उपजाऊ जमीन उजाड़ बनाया जाना इंडस्ट्रियल पार्क, हाईकोर्ट ने लगाई रोक; पंजाब सरकार से मांगा जवाब
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 300 एकड़ उपजाऊ भूमि अधिग्रहण पर रोक 21 ...और पढ़ें

हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण पर लगाई रोक को 21 जनवरी तक जारी रखने का आदेश दिया। (सांकेतिक फोटो)
HighLights
हाईकोर्ट ने मोहाली भूमि अधिग्रहण पर रोक 21 जनवरी तक बढ़ाई।
पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया।
किसान 300 एकड़ उपजाऊ जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मोहाली के सेक्टर-101 और 103 में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण पर लगाई गई रोक को 21 जनवरी तक जारी रखने का आदेश दिया है।
वहीं, पंजाब सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। सरकार की ओर से अब तक हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया गया है। मामले में स्थानीय किसानों और जमीन मालिकों ने प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क के लिए करीब 300 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को चुनौती दी है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, वह बेहद उपजाऊ है। इस जमीन पर औद्योगिक पार्क विकसित करने से न केवल खेती को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में उनकी आपत्तियों और पक्ष को उचित महत्व नहीं दिया गया।
किसानों और जमीन मालिकों का कहना है कि वे शुरुआत से ही इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि उपजाऊ कृषि भूमि को औद्योगिक परियोजना के लिए अधिग्रहित करने से किसानों की आजीविका प्रभावित होगी और क्षेत्र के पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है।
अदालत के नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि पंजाब सरकार ने अभी तक अदालत के नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया है। सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की गई।
21 जनवरी को होगी सुनवाई
इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया और अगली सुनवाई 21 जनवरी के लिए निर्धारित कर दी। अदालत ने तब तक भूमि अधिग्रहण पर लगी रोक जारी रखने का आदेश दिया है। इससे प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया फिलहाल रुकी रहेगी।
