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मोहाली हेल्थ डिपार्टमेंट की रेड, नौ टीमों ने 220 दुकानों पर मारा छापा, 100 दुकानदारों के काटे चालान

मोहाली स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सैकड़ों दुकानों पर रेड की। जिला सेहत विभाग ने लगभग 220 दुकानों व रेहड़ी फड़ी वालों पर छापेमारी की है। बता दें कि यह रेड दुकानों में बिकने वाले तंबाकू पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए की जा रही है।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Thu, 19 May 2022 04:13 PM (IST)Updated: Thu, 19 May 2022 04:13 PM (IST)
मोहाली हेल्थ डिपार्टमेंट की रेड, नौ टीमों ने 220 दुकानों पर मारा छापा, 100 दुकानदारों के काटे चालान
रेड के दौरान दुकानों पर चेकिंग करते विभाग के अधिकारी।

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सैकड़ों दुकानों पर रेड की। जिला सेहत विभाग ने लगभग 220 दुकानों व रेहड़ी फड़ी वालों पर छापेमारी की है। कानून का उल्लंघन कर तंबाकू पदार्थ बेचने वालों 100 दुकानदारों के चालान किए गए हैं। सेहत विभाग के तंबाकू बिक्री की रोकथाम के लिए 9 टीमों ने मोहाली शहर, डेराबस्सी, घडुंआ, बूथगढ़, कुराली, खरड़, लालडू, ढकोली और बनूड़ में कई दुकानों व रेहड़ी फहड़ी के चालान काटे हैं। इनसे 18 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है। सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान करने वाले 8 लोगों के चालान किए गए हैं।

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सिविल सर्जन डा. आदर्श पाल कौर और तंबाकू रोकथाम विंग के जिला नोडल ऑफिसर डॉ. नवदीप सिंह ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 के तहत अलग-अलग टीमों ने करियाना और कन्फेक्शनरी की दुकानों में जांच की और जहां कहीं भी इस कानून के उल्लंघन करते तंबाकू पदार्थ बेचे जा रहे थे उनके चालान काट कर मौके पर जुर्माना वसूल किया गया है। कई करियाना व कन्फेक्शनरी की दुकानों पर तंबाकू पदार्थ बेचे जा रहे थे जो कानून का  उल्लंघन है। कई दुकानों पर विदेशी सिगरेट के पैकेट भी मिले हैं। 

अधिकारियों ने कहा कि सेहत विभाग का जिला तंबाकू विरोधी सेल जहां लगातार चालान और जुर्माने की कार्रवाई कर रहा है। वहीं साथ-साथ लोगों को तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान व कोटपा एक्ट की भी जानकारी दे रहा है। चालान की कार्रवाई करते दुकानदारों व सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पीने वालों को कोटपा कानून के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने स्कूल अधिकारियों को अपील की है कि अगर स्कूल की बाहरी दीवार पर 100 गज के घेरे में तंबाकू बेचने वाली दुकान है तो तुरंत सेहत विभाग को सूचित किया जाए। क्योंकि कानून अनुसार स्कूल के नजदीक तंबाकू पदार्थ नहीं बेचे जा सकते। उन्होंने दुकानदारों को कहा कि वह कानून के घेरे में रहकर तंबाकू पदार्थ की बिक्री करें। उन्होंने जिला निवासियों को अपील की है कि जहां कहीं भी तंबाकू रोकथाम कानून का उल्लंघन कर तंबाकू पदार्थ बेचे जा रहे हैं तो उसे विभाग को सूचित किया जाए ताकि बनती कार्रवाई की जा सके। जिले में तंबाकू विरोधी मुहिम इसी तरह जारी रहेगी।


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