Move to Jagran APP

रिश्वत मामले में गमाडा के सीनियर असिस्टेंट को कोर्ट ने सुनाई चार साल कैद की सजा

50 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में विजिलेंस की ओर से दर्ज केस में नामजद गमाडा के सीनियर असिस्टेंट किरनपाल कटारिया के मामले की वीरवार को स्थानीय अदालत में सुनवाई हुई।

By Edited By: Published: Thu, 06 Jun 2019 10:27 PM (IST)Updated: Fri, 07 Jun 2019 09:45 AM (IST)
रिश्वत मामले में गमाडा के सीनियर असिस्टेंट को कोर्ट ने सुनाई चार साल कैद की सजा
रिश्वत मामले में गमाडा के सीनियर असिस्टेंट को कोर्ट ने सुनाई चार साल कैद की सजा

जेएनएन, मोहाली। 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में विजिलेंस की ओर से दर्ज केस में नामजद गमाडा के सीनियर असिस्टेंट किरनपाल कटारिया के मामले की वीरवार को स्थानीय अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने बचाव पक्ष व सरकारी दलीले सुनने के बाद किरनपाल कटारिया को दोषी ठहराया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोनिका गोयल ने कटारिया को धारा -7 में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना के अलावा व धारा 13(2) में चार साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

loksabha election banner

एरोसिटी प्रोजेक्ट के लिए जमीन एक्वायर करने के मामले में गई थी रिश्वतखोरी गमाडा की ओर से एरोसिटी प्रोजेक्ट के लिए गांव नारायणगढ़ झुगियां में जमीन एक्वायर की थी, जिस में शिकायतकर्ता कर्म सिंह की जमीन भी एक्वायर हुई थी। इस उपरांत लैंड पुलिंग स्कीम के तहत ऐरोसिटी में प्लाट लेने के लिए शिकायतकर्ता कर्म सिंह सहित अन्य किसानों की ओर से अपने-अपने सहमति पत्र गमाडा को दिए गए थे। इसके तहत गमाडा की तरफ से जमीन के मालिकों को 500 वर्ग गज के रिहायशी व 60 वर्ग गज के कमर्शियल प्लाट देने थे।

शिकायतकर्ता से की थी दो लाख रुपये रिश्वत की मांग

इस केस संबंधी फाइल किरनपाल सिंह के पास थी। उसने शिकायतकर्ता कर्म सिंह को काम जल्द कराने के बदले दो लाख रुपये रिश्वत की मांग की। मगर सौदा एक लाख 50 हजार रुपये में तय हुआ। पहली किश्त के रूप में आरोपित किरनपाल सिंह ने 50 हजार रुपये मांगे। जैसे ही आरोपित किरनपाल सिंह ने पहली किश्त हासिल की विजिलेंस ने ट्रैप लगाकर दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में उसे पकड़ लिया।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.