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आईफोन6एस खरीदने के दूसरे दिन ही खराब, उपभोक्ता अदालत ने दुकानदार पर ठोंका 52,200 रुपए जुर्माना

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : एक व्यक्ति ने सेक्टर 22 बी स्थित चावला ब्रदर से आईफोन 6एस खरीदा, जो

By JagranEdited By: Published: Tue, 09 Oct 2018 03:43 PM (IST)Updated: Tue, 09 Oct 2018 03:43 PM (IST)
आईफोन6एस खरीदने के दूसरे दिन ही खराब, उपभोक्ता अदालत ने दुकानदार पर ठोंका 52,200 रुपए जुर्माना
आईफोन6एस खरीदने के दूसरे दिन ही खराब, उपभोक्ता अदालत ने दुकानदार पर ठोंका 52,200 रुपए जुर्माना

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : एक व्यक्ति ने सेक्टर 22 बी स्थित चावला ब्रदर से आईफोन 6एस खरीदा, जोकि दूसरे दिन ही खराब हो गया। वारंटी पीरियड में होने के बावजूद मोबाइल शॉप ने कस्टमर को मोबाइल रिप्लेस कर नहीं दिया। इस पर उपभोक्ता ने उपभोक्ता अदालत में शिकायत की। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चावला ब्रदर्स को मोबाइल के लिए जमा करवाए गए पैसे और हर्जाना देने के आदेश जारी किए हैं।

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उपभोक्ता अदालत में दी शिकायत के मुताबिक सेक्टर 30 बी के रहने वाले हरमिंदर ने 11 नवंबर 2017 को आईफोन 6एस खरीदा था। इसकी कीमत 35,200 रुपए थी। इंश्योरेंस के लिए 3 हजार रुपए दिए जाने थे। हरविंदर ने यह मोबाइल इंस्टॉलमेंट पर खरीदा था इसके लिए अरविंदर ने दुकानदार को 14 हजार रुपए पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर दिए थे।

मोबाइल खरीदने के अगले ही दिन 12 नवंबर को मोबाइल के डिस्प्ले स्क्रीन में तकनीकी खामी आ गई। मोबाइल पीरियड वारंटी में होने के चलते दुकानदार को मोबाइल रिप्लेस कर नया मोबाइल देना था। जब हरविंदर ने दुकानदार को इस तकनीकी खामी के बारे में बताया, तो उन्होंने हैंडसेट में तकनीकी खामिया दूर करने के लिए सर्विस सेंटर भेजने को कहा। जब उपभोक्ता ने अपना मोबाइल रिप्लेस कराने के लिए कहा तो दुकानदार ने उसे दूसरा हैंडसेट ले जाने के लिए कहा। लेकिन 20 नवंबर को जब हरमिंदर दुकान पर पहुंचा तो वहा उसे पुराना यूज किया हुआ हैंडसेट दे दिया गया। उपभोक्ता अदालत ने चावला ब्रदर्स को 35,200 रुपए वापस लौटाने, 10 हजार रुपए हर्जाना और 7 हजार रुपए मुकदमा राशि देने के आदेश जारी किए हैं।


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