पंजाब में विधायक पर दुष्कर्म का आरोप, महिला की याचिका पर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने महिला की याचिका पर विधायक गृह सचिव डीजीपी व पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष व लुधियाना के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बैंस, गृह सचिव, डीजीपी व लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को 23 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस गिल ने यह नोटिस लुधियाना निवासी एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।
महिला ने कोर्ट को बताया कि वह विधवा है और विधायक ने उसकी इसी दयनीय दशा का फायदा उठाते हुए कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पूरे मामले की शिकायत उसने लुधियाना के पुलिस आयुक्त को 16 नवंबर को दे दी। बावजूद इसके अभी तक पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया। उसे बाद में एसएमएस कर बताया गया कि आपकी शिकायत ज्वाइंट कमिश्नर को भेज दी गई है। आपको 19 नवंबर को उनके समक्ष पेश होना है।
महिला के मुताबिक 19 नवंबर को जब वह वहां गई तो पूछताछ के नाम पर उससे कई बेहूदे सवाल किए गए। इसके कारण वह काफी आहत है। इस बाबत उसने डीजीपी को भी शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। महिला ने याचिका में कहा कि उस पर लगातार शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है।
महिला ने याचिका में कहा कि पुलिस खुद उसके परिवार को धमका रही है और केस दर्ज नहीं कर रही है। ऐसे में पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसके पति की मौत के बाद वह अपने घर की इएमआइ नहीं भर पाई। ऐसे में बैंककर्मियों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। इसी दौरान चुनाव प्रचार के चलते विधायक के संपर्क में आई। बैंस ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया और कई बार उससे दुष्कर्म किया।
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