मीडिया का नहीं कर सकते प्रचार के लिए प्रयोग
छह नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने प्रचार करना शुरू कर दिया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जिला बार एसोसिएशन के छह नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने प्रचार करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की ओर से चुनाव प्रचार को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइंस में काउंसिल ने कोरोना माहामारी को लेकर सरकार की ओर जारी किए गए दिशा निर्देश की पालना करने के लिए कहा है। इस दौरान भीड़ जुटाने, शारीरिक दूरी बनाए को रखने और मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा है। साथ ही अपने प्रचार के लिए किसी भी तरह के प्रिट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया का प्रयोग करने पर पाबंदी लगाई है। काउंसिल ने इस बार किसी भी उम्मीदवारों को किसी भी वोटर के घर जाने के साथ पार्टी करने पर भी पाबंदी लगाई है। अगर कोई उम्मीदवार गाइडलाइन की पालना करते हुए न पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। ये जारी की है गाइडलाइंस
1. कोरोना महामारी को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों का सभी उम्मीदवार पालन करेंगे।
2.कोई भी उम्मीदवार किसी भी वोटर के घर जाकर अपना प्रचार नहीं कर सकते।
3.अपने बारे में प्रचार करने के लिए कोई भी उम्मीदवार भीड़ इकट्ठी नहीं करेगा।
4.अपने हक में वोट डलवाने के लिए कोई भी उम्मीदवार पार्टी या ऐसा कोई भी आयोजन नहीं करेगा।
5. कोई भी उम्मीदवार अपने प्रचार के लिए न तो पोस्टर चस्पा सकते, न ही पम्पलेट्स बांट सकते और न ही हॉर्डिंग लगा सकते।
6. अपने प्रचार के लिए प्रिट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में विज्ञापन और अपील नहीं दे सकते।
7. फोन द्वारा या ऑडिया और वीडियो क्लिप जारी कर प्रचारात्मक अपील नहीं करेंगे।