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चेक बाउंस मामले में मेयर राजेश कालिया ने स्टे के लिए दायर की अपील

चेक बाउंस मामले में जिला अदालत द्वारा सैलरी अटैच करने के आदेश के खिलाफ मेयर राजेश कालिया ने स्टे के लिए अदालत में अपील दायर की है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Tue, 22 Jan 2019 03:42 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 03:48 PM (IST)
चेक बाउंस मामले में मेयर राजेश कालिया ने स्टे के लिए दायर की अपील
चेक बाउंस मामले में मेयर राजेश कालिया ने स्टे के लिए दायर की अपील

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : चेक बाउंस मामले में जिला अदालत द्वारा सैलरी अटैच करने के आदेश के खिलाफ मेयर राजेश कालिया ने स्टे के लिए अदालत में अपील दायर की है। अदालत ने इसके बाद शिकायतकर्ता हरीश छाबड़ा को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 31 जनवरी को होगी। याचिका में राजेश की वकील ने कहा है कि उन्होंने हरीश से कभी पैसे लिए ही नहीं थे। जब अदालत ने राजेश को एक्स पार्टी घोषित किया, तो उसकी जानकारी भी नहीं दी गई। राजेश कुमार के खिलाफ जिला अदालत के ही वकील हरीश छाबड़ा ने वर्ष 2015 में सिविल केस दायर किया था। बताया था कि सितंबर 2013 में उन्होंने राजेश कुमार को 10 लाख रुपये फ्रेंडली लोन दिया था। इसके बदले में राजेश ने उन्हें चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था। इसके लिए अदालत ने राजेश को 1 दिसबंर 2018 के लिए समन जारी किए थे। लेकिन राजेश इस बार भी पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने 5 दिसंबर, 2018 को राजेश को एक्स पार्टी करार देते हुए नगर निगम से जारी होने वाली उनकी सैलरी को अटैच करने के आदेश जारी किए थे।

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