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पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, होगा वाटर अथारिटी के गठन

पंजाब की कैप्‍अन अमरिंदर सिंह कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। बैठक में राज्‍य में वाटर रेगुलेटरी अथारिेटी के गठन का रास्‍ता भी साफ हाे गया।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 10 Jan 2020 09:11 AM (IST)Updated: Fri, 10 Jan 2020 09:11 AM (IST)
पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, होगा वाटर अथारिटी के गठन
पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, होगा वाटर अथारिटी के गठन

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब कैबिनेट की मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में कई महत्‍वपूर्ण फैसले किए गए। बैठक में जल स्रोतों का प्रभावशाली ढंग से प्रबंधन व नियंत्रण करने के अलावा इसके सही प्रयोग को यकीनी बनाने के लिए पंजाब जल स्रोत (प्रबंधन और नियम) ऑर्डिनेंस-2019 को मंजूरी देकर दे दी। इससे द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का रास्ता साफ हो गया। बैठक में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए भी अहम निर्णय किया गया। प्रोजेक्टों को गति देने के लिए सीएम कैप्‍टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी गठित की गई।

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जल स्रोत प्रबंधन पर बिल लाएगी सरकार, वाटर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बाधा हटी

बता दें कि पंजाब जल स्रोत (प्रबंधन और नियम) ऑर्डिनेंस-2019 को मंत्रिमंडल ने पहले 4 दिसंबर, 2019 को अपनी मीटिंग में मंज़ूरी दी थी। अब इसे कानूनी रूप देने की तैयारी है। इस बिल में पंजाब वाटर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें सरकार की ओर से नियुक्त किया एक चेयरमैन व दो अन्य मेंबर शामिल होंगे। यह अथॉरिटी राज्य के जल स्रोतों के प्रबंधन व परिवर्तन के लिए निर्णायक व उचित संचालन के लिए जिम्मेदार होगी।

दरें तय करने का अधिकार

-अथॉरिटी को जल स्रोतों के  संरक्षण व प्रबंधन के मद्देनजर दिशा- निर्देश जारी करने, घरेलू व व्यापारिक या औद्योगिक प्रयोग के लिए पेयजल की सप्लाई करने वाली संस्थाओं द्वारा वसूली जाने वाली दरों को तय करने के टैरिफ ऑर्डर जारी करने का अधिकार दिया जाएगा।

-एक सलाहकार कमेटी के गठन का प्रस्ताव भी दिया गया है। इसमें अथॉरिटी को सलाह देने के लिए अलग-अलग सरकारी विभागों के माहिर और पूर्व अधिकारी शामिल होंगे। अथॉरिटी अपने आप माहिरों को शामिल कर सकती है।

-अथॉरिटी के पास एक अलग फंड होगा और इसको कायम रखना जरूरी होगा। इसमें पंजाब सरकार की ओर से ग्रांट व कर्ज जमा किए जाएंगे।

-बिल में सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह लोक हित से जुड़ी नीतियों के मामलों में अथॉरिटी को लिखित रूप में दिशा- निर्देश जारी कर सकती है। अथॉरिटी इनके पालन के लिए वचनबद्ध होगी।

तरक्की कोटे के लिए नियमों में संशोधन

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग के एक फैसले में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर में डिप्लोमा पूरा करने वाले दर्जा चार कर्मचारियों को मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स (पुरुष) की सीधी भर्ती में एक फीसद प्रमोशन कोटा देने का फैसला लिया।

सीएम कैप्‍टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी गठित

राज्य में विभिन्न प्रोजेक्टों और योजनाओं को लागू करने में देरी को रोकने और स्कीमों को तेजी से लागू करने के लिए मंत्रियों की एक हाई पावर कमेटी गठित करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। स्थानीय निकाय मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य और संबंधित विभाग के मंत्री इंचार्ज इसके सहयोगी सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री का सुझाव पर कैबिनेट ने वरिष्ठ नेता मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को सदस्य के तौर पर शामिल करने की भी मंजूरी दी।

हाई पावर कमेटी की बैठक में संबंधित विभागों के मुख्य सचिव और प्रशासकीय सचिवों सहित मुख्यमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव शामिल होंगे। पहले छह माह के लिए कमेटी हर हफ्ते कम-से-कम एक बैठक जरूर करेगी और संबंधित प्रशासनिक विभाग अपनी योजनाओं और प्रोजेक्टों का एजेंडा मुख्यमंत्री को अपने इंचार्ज मंत्री के द्वारा पेश करेगा। जो आगे इसे उच्च शक्ति वाली कमेटी के समक्ष विचार के लिए रखेगा।

हाई पावर कमेटी का एजेंडा सभी संबंधित विभागों को पहले से जारी कर दिया जाएगा और अंतिम फैसला लेने से पहले उनको कमेटी की बैठक में अपने विचार पेश करने का मौका दिया जाएगा। एक बार हाई पावर कमेटी द्वारा कोई फैसला ले लेने के बाद संबंधित प्रशासनिक विभाग को किसी भी अन्य मंजूरी के लिए वित्त विभाग, परसोनल या किसी अन्य विभाग को इस संबंधी हवाला या प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेटी के सभी फैसलों के पालन को यकीनी बनाने के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों को कहा जाएगा।

दिव्यांगों को पर्यटन व संस्कृति में केंद्रीय कानून की तर्ज मिलेंगी सुविधाएं

पर्यटन को दिव्यांगों के लिए और ज्यादा आसान बनाने के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने दिव्यांगों के अधिकार कानून-2016 का पालन करते हुए पर्यटन नीति 2018 में जरूरी संशोधनों को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दिव्यांगों के लिए विशेष प्रबंधों संबंधी पैरा 10.8 की वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे दिव्यांगकलाकारों व लेखकों को सुविधाएं मिलेंगी। इसमें दिव्यांगों तक कला को पहुंचाना, दिव्यांगों के लिए नाच व कला में भाग लेने के लिए सुविधाएं मुहैया करवाना और सांस्कृतिक व कला विषयों के कोर्सों को फिर डिजाइन करके इन कोर्सों में हिस्सा लेने की सुविधा देना शामिल है।


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