नाबालिग को काम दिलाने के बहाने जंगल में ले जाकर किया दुष्कर्म, मिली सजा
नाबालिग के पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और मां कोठियों में काम करती थी। पड़ोसी युवक उसे काम दिलाने के बहाने घर से ले गया था और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया।
जेएनएन, चंडीगढ़। जिला अदालत ने सोमवार को नाबालिग से दुराचार के मामले में कांसल नयागांव निवासी सुनील कुमार को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.12 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जिसमें जुर्माने की राशि में से अदालत ने 1 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। दोषी सुनील के खिलाफ पीडि़ता की शिकायत पर सेक्टर-11 थाना पुलिस ने दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत संबंधित केस दर्ज किया था।
पुलिस एफआईआर के अनुसार 13 वर्षीय नाबालिग पीडि़ता कांसल, नयागांव में परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और मां कोठियों में काम करती थी। 22 जनवरी 2017 को उसके पड़ोसी सुनील उसके घर से काम दिलाने के बहाने उसे लेकर गया। वहा से सुनील उसे धनास के जंगलों में ले गया। जंगल में अंदर तक ले जाने के बाद आरोपी ने अकेला पाकर उसके साथ दुराचार किया।
इसके बाद जंगल के अंदर से जा रहे युवक ने पीडि़ता की आवाज सुनकर उसको बचाया था। लोगों की मदद से पीडि़ता ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर वारदात की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पीसीआर पीडि़ता को लेकर जीएमएसएच-16 लेकर गई और उसका मेडिकल करवाया। इसके बाद सेक्टर-11 थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर सुनील के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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