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खोसला कंपनी से धोखाधड़ी करने वाला दोषी करार, 30 को सुनाई जाएगी सजा

जिला अदालत ने धोखाधड़ी कर पैसे ठगने वाले सत्यनारायण को दोषी करार दे दिया है। उसे 30 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sat, 27 Apr 2019 01:55 PM (IST)Updated: Sat, 27 Apr 2019 01:55 PM (IST)
खोसला कंपनी से धोखाधड़ी करने वाला दोषी करार, 30 को सुनाई जाएगी सजा
खोसला कंपनी से धोखाधड़ी करने वाला दोषी करार, 30 को सुनाई जाएगी सजा
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जिला अदालत ने धोखाधड़ी कर पैसे ठगने वाले सत्यनारायण को दोषी करार दे दिया है। उसे 30 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। दोषी मूल रूप से बिहार के सिनूवाड़ा के गांव अरेर का रहने वाला है। पुलिस ने दोषी को उसके मुबंई स्थित पते से 2 जनवरी, 2012 को गिरफ्तार किया था। सेक्टर-16डी स्थित खोसला मशीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनका मशीन मैन्यूफैक्चर और पैकेजिंग का काम है। उनके पास यूएसए से मशीन पैकेजिंग का एक ऑर्डर आया था, जिसके लिए यूएसए की कंपनी को 12,900 डॉलर एडवांस भेजने के लिए कहा। कंपनी के मैनेजर सुनील ने अपने बैंक की डिटेल यूएसए कंपनी को मेल कर भेज दी।

5 अक्टूबर, 2011 को यूएसए कंपनी ने पैसे ट्रांसफर कर दिए जाने की बात सुनील को कही। लेकिन सुनील ने अकाउंट चेक किया तो पैसे नहीं आए थे। जांच करने पर मालूम हुआ कि जिस मेल आइडी से सुनील ने बैंक की डिटेल भेजी थी, वह किसी ने 4 अक्टूबर, 2011 को हैक कर ली थी और अपने बैंक की डिटेल दे दी थी। इसी तरह कंपनी ने एक अन्य ऑर्डर के लिए बांग्लादेश स्थित यूनिलिवर कंपनी को 21 सितंबर, 2011 को पैसे भेजने के लिए अपनी मेल आइडी से बैंक डिटेल भेजी। तब भी मेल आइडी हैक कर ली गई। लेकिन इस बार पैसे ट्रांसफर करने से पहले ही जांच लिया गया तो पैसे की ट्रांसफर नहीं की गई। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई।

ऐसे पकड़ा गया था दोषी

मामले की जांच करते हुए पुलिस ने डिटेल मंगवाई। जांच करने पर मालूम हुआ कि यह अकाउंट मुम्बई के रहने वाले सत्यनारायण का है। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने मुबंई जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया।

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