फिल्म शूटर के निर्माताओं को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका खारिज
पंजाबी फिल्म शूटर पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ फिल्म निर्माताओं द्वारा दायर की गई याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब सरकार दवारा पंजाबी फिल्म शूटर पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ फिल्म निर्माताओं ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं की इस याचिका को खारिज कर दिया है। फिल्म रिलीज करने पर 10 फरवरी को लगाए गए प्रतिबंध को गैर कानूनी बताते हुए फिल्म निर्माता केवल सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि पंजाब सरकार ने फिल्म रिलीज होने से पहले ही रोक लगाकर संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)ए, 19(1)जी और 21 के तहत प्राप्त मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन किया है।
फिल्म कथित तौर पर गैंगस्टर सुक्खा काहलवां के जीवन पर आधारित है। दिलशेर सिंह और खुशपाल सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म 'शूटर' पर पंजाब सरकार के प्रतिबंध को अवैध बताते हुए याचिकाकर्ता ने कहा था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है। पंजाब सरकार ने सेंसर बोर्ड के फैसले से पहले ही फिल्म पर रोक लगा दी। फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेताओं और कथा लेखक के खिलाफ मोहाली में नौ फरवरी को दर्ज एफआइआर को भी चुनौती देते हुए कहा है कि पंजाब पुलिस इस फिल्म के जारी होने में बाधाएं खड़ी कर रही है। याचिकाकर्ता ने पुलिस पर फिल्म से जुड़े लोगों को धमकाने के आरोप भी लगाए थे।
याचिका में कहा गया कि प्रकाश झा प्रोडक्शंस बनाम संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि शांति भंग होने की संभावना होने पर किसी फिल्म पर प्रतिबंध इसके जारी होने के बाद ही लगाया जा सकता है। पंजाब सरकार व पंजाब पुलिस न सिर्फ फिल्म के जारी होने में बाधाएं पैदा कर रहे हैं, बल्कि पुलिस सेंसर बोर्ड पर फिल्म को सर्टिफिकेट न देने के लिए भी दबाव बना रही है। बहरहाल, हाई कोर्ट ने निर्माताओं की याचिका को खारिज कर दिया है।
हरियाणा ने भी लगाया प्रतिबंध
उधर, फिल्म 'शूटर' के प्रदर्शन पर हरियाणा ने भी पंजाबी फिल्म पर प्रतिबंध लगाया है। गृह विभाग ने प्रदेश में फिल्म को प्रतिबंधित करते हुए इसे सिनेमा घरों में रिलीज नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं।
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