विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 23, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पंजाब में हाईवे किनारे परोसी जा सकेगी शराब, विधानसभा में बिल पास

By Kamlesh BhattEdited By:
Published: Fri, 23 Jun 2017 06:09 PM (IST)Updated: Fri, 23 Jun 2017 06:10 PM (IST)

पंजाब विधानसभा में आबकारी संशोधन बिल-2017 पारित कर दिया गया है। अब राज्य में हाईवे किनारे भी शराब परोसी जा सकेगी।

पंजाब में हाईवे किनारे परोसी जा सकेगी शराब, विधानसभा में बिल पास
पंजाब में हाईवे किनारे परोसी जा सकेगी शराब, विधानसभा में बिल पास

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में बार और होटल में शराब पिलाने को लेकर पंजाब आबकारी संशोधन बिल-2017  पारित कर दिया गया है। राज्य में अब नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे किनारे 500 मीटर के दायरे में आने वाले होटलों, रेस्टोंरेंट्स व बार में शराब परोसी जा सकेगी। इससे पूर्व, सोमवार को कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला लिया था।

बता दें, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में किसी भी स्थान पर शराब की बिक्री व परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेकों पर शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी, लेकिन क्लबों, होटलों, बार व रेस्टोरेंट्स में इसको परोसने पर पाबंदी नहीं होगी। विधानसभा से बिल को मंजूरी मिलने के बाद एक या दो दिनों में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और फिर शराब परोसने पर लगी पाबंदी हट जाएगी।

यह भी पढ़ें: पंजाब विस से अाप विधायकों को घसीट-घसीट कर निकाला, भारी हंगामा