युवती से दुष्कर्म करने वाले आइटी इंजीनियर को उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना भी लगाया
दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने एक आइटी इंजीनियर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जेएनएन, चंडीगढ़ : दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने एक आइटी इंजीनियर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान हिमाचल प्रदेश के सुशांत के रूप में हुई है। दोषी को आइपीसी की धारा 376, 506 और एसएसी-एसटी एक्ट की धारा-3 (2, 5) के तहत सजा सुनाई है। बता दें कि सुशांत ने पीडि़ता से एससी कैटेगिरी से संबंधित होने के चलते शादी करने से मना कर दिया था। दर्ज मामले के मुताबिक बीए अंतिम वर्ष में पढऩे वाली 22 वर्षीय युवती के परिजनों ने सेक्टर-36 थाना पुलिस में वर्ष 2016 में सुशांत के खिलाफ शिकायत दी थी।
परिजनों ने बताया कि सुशांत उनके ही घर के नजदीक रहता था और उनकी बेटी का पीछा करता था। 9 जुलाई 2016 को पीडि़ता के कॉलेज जाते समय सुशांत ने रास्ते में उनकी बेटी को रोका और उसे सेक्टर-52 स्थित एक निजी होटल में लेकर गया, जहां उसके साथ 2 बार दुष्कर्म किया।