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घरों के सामने सरकारी जमीन पर बने लॉन हटाए जाएंगे, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में घरों के सामने लोगों द्वारा निजी गार्डन बनाकर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के आदेश जारी किए हैं।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Sat, 01 Dec 2018 11:57 AM (IST)Updated: Sat, 01 Dec 2018 11:57 AM (IST)
घरों के सामने सरकारी जमीन पर बने लॉन हटाए जाएंगे, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
घरों के सामने सरकारी जमीन पर बने लॉन हटाए जाएंगे, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में घरों के सामने लोगों द्वारा निजी गार्डन बनाकर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि घरों के सामने ऐसे गार्डन बनाए जाने के चलते लोगों को सड़कों या फुटपाथों पर वाहनों की पार्किंग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इंस्टीट्यूशनल और रेजिडेंशियल क्षेत्रों में सड़कों के किनारे रोड बर्म्स या निजी गरडस को हटाए जाने के आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त और एस्टेट ऑफिसर को इस संबंध में जवाब दायर करने के आदेश जारी किए हैं। चंडीगढ़ जैसे शहर में पार्किंग नीति न होने पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासक के सलाहकार को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पार्किंग नीति तैयार करने के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती करके इस संबंध में होने वाली कार्रवाई से अदालत को अवगत करवाया जाए।

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इससे पहले सलाहकार को स्वयं बैठक लेने के आदेश दिए थे

हाईकोर्ट ने पहले सलाहकार को स्वयं इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक करने को कहा है और उपायुक्त, जोकि चंडीगढ़ रोड सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, को इस संबंध में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। शहर में रोड सेफ्टी के प्रावधानों को कड़ाई से लागू किए जाने के निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से सभी मुख्य मागोर्ं पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने पर भी जवाब मांग लिया है।

बस कॉरिडोर या मोनो रेल पर विचार करे यूटी प्रशासन

चंडीगढ़ में यातायात प्रबंधन के मामले पर विचार कर रहीं जस्टिस अमोल रतन सिंह की पीठ ने एक बार फिर शुक्रवार को शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा का जिक्र करते हुए कहा है कि प्रशासन शहर में एक डेडिकेटेड बस कॉरिडोर पर विचार करे। हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रीसिटी से चलने वाली बसें और मोनो रेल का भी जिक्र करते हुए कहा कि चंडीगढ़ की सड़कों के बीच बने डिवाइडर्स पर स्तंभ खड़े करके मोनो रेल या इलेक्ट्रॉनिक बसों के चलाने पर विचार किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि चंडीगढ़ मोनो रेल चलाने के लिए आदर्श शहर है।

कार्रवाई का डंडा चलेगा तो अपने आप मान लेंगे नियम

शहर में सड़कों पर जेब्रा क्रासिंग से पहले वाहनों के रुकने और लाइट प्वाइंटस पर वाहनों के जेब्रा क्रॉसिंग पर न खड़ा होने पर सख्ती बरते जाने के आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क पर पैदल चलने वालों का अधिकार पहले है और इस अधिकार की अनदेखी नहीं की जा सकती। जेब्रा क्रासिंग के उल्लंघन पर चालान काटने के आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि लोगों पर अगर कार्रवाई का डंडा चलेगा तो अगली बारी से नियमों का पालन होने लगेगा।

दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था का शहर

हाईकोर्ट ने कहा कि सड़कों पर हाईडेफिनेशन कैमरे लगवाए जाने चाहिए जिन्हें सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्ट कर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है।

सवा लाख चालान किए गए थे रद

उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने लगभग पांच वर्ष पहले शहर में चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से ट्रैफिक वॉयलेशन के मामलों में चालान लोगों के घरों पर भेजने की प्रक्रिया आरंभ की थी परंतु बाद में ऐसे लगभग सवा लाख चालान जिला अदालत में इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें बाद में एक ही लोक अदालत में रह कर दिया गया था।

साइक्लिंग की इजाजत पर मांगा जवाब

शहर में अभी साइकिल ट्रैक्स पर लाइटिंग की व्यवस्था न होने पर चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब तलब करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक साइकिल टैक्स पूरी तरह निर्मित नहीं हो जाते और उन पर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं हो जाती, क्या तब तक सुबह साढ़े सात बजे तक साइक्लिंग से व्यायाम करने वालों को साइकिल ट्रैक छोड़ मुख्य मार्ग प्रयोग करने की इजाजत दी जा सकती है।

सरकारी वाहनों के चालान न करने पर पुलिस से की जवाबतलबी

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी, सड़कों पर गलत पार्किंग के लिए निजी वाहनों को तो पकड़ कर ले जाते हैं, परंतु गलत पार्किंग करने वाले सरकारी वाहनों को कुछ नहीं कहा जाता। इस जानकारी पर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के एसएसपी से जवाब तलब करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि गलत पार्किंग के मामले में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा किए जा रहे भेदभाव पर एसएसपी जवाब दें।

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