संजीव महाजन, अरविंद सिंगला, राजदीप सिंह समेत सभी दस आरोपितों के खिलाफ ट्रायल एक फरवरी से
सेक्टर-37 स्थित विवादित कोठी को हड़पने के मामले में आरोपित पूर्व पत्रकार संजीव महाजन सस्पेंड इंस्पेक्टर राजदीप सिंह शराब कारोबारी अरविंद सिंगला सहित दस आरोपितों के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं।
वैभव शर्मा, चंडीगढ़ : सेक्टर-37 स्थित विवादित कोठी को हड़पने के मामले में आरोपित पूर्व पत्रकार संजीव महाजन, सस्पेंड इंस्पेक्टर राजदीप सिंह, शराब कारोबारी अरविंद सिंगला सहित दस आरोपितों के खिलाफ जिला अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। वहीं संजीव महाजन, अरविंद सिंगला, सतपाल डागर और खलिंदर कादियान के खिलाफ छह अन्य केस में भी ट्रायल चलेगा। सभी केसों में ट्रायल पहली फरवरी से शुरू होगा।
मुख्य केस में संजीव महाजन के साथ डीएसपी रामगोपाल का भाई सतपाल डागर, प्रॉपर्टी खरीदने वाला मनीष गुप्ता, चंडीगढ़ पुलिस से सस्पेंड सेक्टर-39 थाने का पूर्व एसएचओ राजदीप सिंह, शराब कारोबारी अरविद सिगला, खलिदर सिंह कादियान, दलजीत सिंह उर्फ रूबल, अशोक अरोड़ा उर्फ मनु, गुरप्रीत सिंह, शेखर और सौरभ गुप्ता बतौर आरोपित शामिल हैं। शेखर अभी फरार है, उसके खिलाफ आरोप तय नहीं हुए हैं। उक्त आरोपितों के खिलाफ कुल 17 धाराओं में केस चलेगा। वहीं संजीव महाजन और सस्पेंड इंस्पेक्टर राजदीप सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 और 12 के तहत भी ट्रायल चलेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से केस में सौ के करीब गवाह बनाए गए हैं।
शुक्रवार को सरकारी वकील अशोक रोहिला ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपित संजीव महाजन के खिलाफ पुलिस के पास सभी सबूत हैं। यहां तक कि इस केस में सीएफएसएल की रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसमें इस बात का खुलासा हो चुका है कि विवादित कोठी को हड़पने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर संजीव महाजन और खलिदर कादियान ने ही किए थे। इसके अलावा शराब कारोबारी अरविद सिगला और सतपाल डागर ने साथ मिलकर इस कोठी को हड़पने की पूरी साजिश रची है। सिंगला और कादियान के साथ मिलकर महाजन पर है राहुल मेहता के अपहरण का आरोप
आरोप पर बहस के दौरान सरकारी वकील ने दलीलें दी कि संजीव महाजन ने सिगला और कादियान के साथ मिलकर राहुल मेहता का अपहरण किया था। इसके अलावा राहुल मेहता का अपहरण करने के लिए सुरजीत बाउंसर की मदद ली गई जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं महाजन ने इस केस में जुड़े अन्य आरोपितों के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित भी किया था। अरविद सिगला और सतपाल डागर की याचिका खारिज
केस में आरोपित शराब कारोबारी अरविद सिगला और सतपाल डागर ने शुक्रवार को ही कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें सभी केस का ट्रायल एक साथ चलाने की अपील की गई थी। इस याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील अशोक रोहिला ने कहा कि इस केस में तीन से ज्यादा अपराध हुए हैं और यह अलग-अलग समय और जगह पर हुए हैं। ऐसे में सभी धाराओं के तहत सभी आरोपितों पर अलग-अलग ट्रायल ही चलने चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सभी मामलों में अलग-अलग केस चलाने की अनुमित दी। इस याचिका में शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे बहस शुरू हुई, जो शाम चार बजे तक चली। आरोपितों की भूमिका
संजीव महाजन : कोठी को हड़ने की साजिश रचना, राहुल मेहता का अपहरण, कोठी के फर्जी दस्तावेज बनाना, फर्जी हस्ताक्षर करना।
अरविद सिगला : कोठी को हड़ने की साजिश रचना, राहुल मेहता का अपहरण, कोठी के फर्जी दस्तावेज बनाना, फर्जी हस्ताक्षर करना।
खलिदर सिंह कादियान : कोठी को हड़पने में महाजन और सिगला का साथ देना, कोठी को हड़पने की पूरी रणनीति तैयार करना।
सतपाल डागर : कोठी को हड़पने के लिए सतपाल के ही ऑफिस में साजिश रची गई, राहुल मेहता के अपरण की योजना में शामिल, नकली राहुल मेहता को तैयार करना।
दलजीत सिंह उर्फ रूबल : कोठी के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़।
गुरप्रीत सिंह : नकली राहुल मेहता बना था, इस्टेट आफिस में राहुल मेहता की जगह इसी ने फोटो खिंचवाई थी।
सौरभ गुप्ता : प्रापर्टी डीलर जिसने विवादित कोठी को खरीदा, कोठी पर किस तरह कब्जा किया इसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद अन्य आरोपितों का साथ दिया।
मनीष गुप्ता : प्रापर्टी डीलर सौरभ गुप्ता का भाई जिसको इस डील के बारे में जानकारी थी।
इंस्पेक्टर राजदीप सिंह : कोठी हड़पने के लिए की गई साजिश में मिलीभगत का आरोप, सेक्टर-39 थाना प्रभारी रहते कोठी के मालिक को अगवा करने और उसे कब्जाने के मामले में शामिल आरोपितों का सहयोग करना। मुख्य केस में सभी दस आरोपितों पर इन धाराओं में चलेगा ट्रायल
328, 331, 344, 365, 384, 386, 419, 420, 452, 465, 467, 468, 471, 473, 474, 477 और 120 बी आइपीसी।
नोट: इन धाराओं के अलावा इंस्पेक्टर राजदीप सिंह और संजीव महाजन पर पीसी एक्ट की धारा 8 और 12 भी जोड़ी गई है। छह केस में चारों आरोपितों पर इन धाराओं में चलेगा ट्रायल
आइपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी।