कोलियांवाली की अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर
-आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत --- राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: पंजाब एग्रो इ
-आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत ---
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और शिरोमणि अकाली दल के नेता दयाल सिंह कोलियांवाली को राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। इस मामले में कोलियांवाली के खिलाफ इसी महीने के शुरू में विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
कोलियांवाली पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक धन एकत्रित करने के आरोप हैं। पंजाब में वह अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सदस्य और पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन रहे थे। कोलियांवाली पर आरोप है कि उन्होंने 2009 से 2014 के बीच उक्त पदों पर रहते हुए आय से अधिक संपत्ति जमा की है। उनकी कुल आय के मुकाबले उन्होंने 1.71 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किए थे। विजिलेंस के अनुसार कोलियांवाली ने अपने रुतबे व सरकार के करीबी होने का लाभ लेकर सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग किया और अधिकारियों के तबादले करवाए। कोलियांवाली ने पंजाब से बाहर भी राजस्थान, उत्तराखंड आदि राज्यों में प्रॉपर्टी जैसे होटल और फार्म खरीदे हैं। उन्होंने अपने बेटे की शादी पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए। डिफाल्टरों में नाम
कोलियावाली का नाम कर्ज डिफाल्टरों की लिस्ट में शामिल होने के बाद काफी विवाद हुआ था। पूर्व अकाली-भाजपा सरकार में हलका इंचार्ज रहते हुए कोलियावाली पर मनमानी करने व बदले के लिए पुलिस केस दर्ज करवाने के आरोप भी लगते रहे हैं। कोलियांवाली की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को 7 अगस्त को नोटिस जारी करते हुए जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने अपने आदेशों में कहा है कि गिरफ्तारी की सूरत में याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इसके लिए कोलियांवाली को जाच अधिकारी की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बाड और जमानत देनी होगी। हाईकोर्ट ने कोलियांवाली को जाच में शामिल होने के निर्देश देते हुए कहा है कि उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित शर्तो का पालन करना होगा।