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जफरवाल पासपोर्ट के लिए नए सिरे से आवेदन करें: हाईकोर्ट

-कहा, पासपोर्ट कार्यालय छह माह में ले फैसला ---- जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: खालिस्तान कमाडो फ

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Dec 2017 03:01 AM (IST)Updated: Thu, 14 Dec 2017 03:01 AM (IST)
जफरवाल पासपोर्ट के लिए नए सिरे से आवेदन करें: हाईकोर्ट
जफरवाल पासपोर्ट के लिए नए सिरे से आवेदन करें: हाईकोर्ट

-कहा, पासपोर्ट कार्यालय छह माह में ले फैसला

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जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: खालिस्तान कमाडो फोर्स के स्वयंभू चीफ वसन सिंह जफरवाल की ओर से पासपोर्ट की अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका का बुधवार को निपटारा हो गया। जस्टिस राजन गुप्ता ने जफरवाल को नए सिरे से दोबारा पासपोर्ट अप्लाई किए जाने के आदेश दिए। इसके साथ ही पासपोर्ट कार्यालय को जफरवाल की अर्जी पर छह महीनों में कार्रवाई के आदेश भी दिए। हाई कोर्ट ने जफरवाल को निर्देश दिए हैं कि अगर दोबारा पासपोर्ट कार्यालय उसकी पासपोर्ट की अर्जी को खारिज करता है तो वह इस माग को लेकर दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। वसन सिंह ने वर्ष 2014 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उसके खिलाफ आतंकवाद के दौरान पुलिस ने कई फर्जी मामले दर्ज किए थे। इन सभी मामलों में वह बेकसूर साबित हो चुका है। बावजूद इसके उसे पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा।


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