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20 दिन से शहर में बढ़ा अतिक्रमण, एक भी चालान नहीं, परेशानी बढ़ी

इस समय शहर में अतिक्रमण कम होने के बजाय बढ़ गया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 11 Jan 2019 07:12 AM (IST)Updated: Fri, 11 Jan 2019 07:12 AM (IST)
20 दिन से शहर में बढ़ा अतिक्रमण, एक भी चालान नहीं, परेशानी बढ़ी
20 दिन से शहर में बढ़ा अतिक्रमण, एक भी चालान नहीं, परेशानी बढ़ी

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़ : इस समय शहर में अतिक्रमण कम होने के बजाय बढ़ गया है। जबकि वेंडर एक्ट की अधिसूचना जारी होने के बाद नगर निगम ने वेंडरों का ड्रॉ भी निकाल दिया है। पिछले 20 दिन से नगर निगम ने एक भी वेंडर को न तो हटाया है और न ही कोई चालान काटा है, जिस कारण बरामदों, फुटपाथ और पार्किग में भी फड़ियां लग गई हैं। इस दौरान नए वेंडर भी आकर बैठ गए हैं। जिस कारण लोगों की परेशानी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अभी नगर निगम ने 17 जनवरी तक कोई भी चालान न काटने का निर्णय लिया है, क्योंकि 17 जनवरी को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई है। इस समय मनीमाजरा, सेक्टर-17, 19, 22 के अलावा सभी प्रमुख सेक्टरों में अतिक्रमण बढ़ गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब नगर निगम ने इतने दिनों तक एक भी अतिक्रमण हटाने का चालान न किया हो। 20 दिसंबर को जारी हुई थी अधिसूचना

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अधिकारियों के अनुसार वेंडर एक्ट के तहत नई चालान रसीदें ¨प्रट करवाई जा रही हैं। मालूम हो कि एक्ट के अनुसार अगर कोई गैर रजिस्टर्ड वेंडर फड़ी लगाता है, तो उसका सामान जब्त करके 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना राशि चालान रसीद पर ही ¨प्रट होगी। जबकि रजिस्टर्ड वेंडर के लिए दूसरी चालान बुक ¨प्रट करवाई जा रही है। अगर वह वॉयलेशन करते हैं, तो उनका अलग चालान काटा जाएगा। 20 दिसंबर को वेंडर एक्ट की अधिसूचना जारी हुई थी। बरामदे में सामान रखने पर कटेगा दुकानदारों का चालान

टाउन वें¨डग कमेटी ने दुकानों के बरामदे में सामान रखने पर 10 हजार रुपये का चालान काटने का निर्णय लिया हुआ है। इस फैसले के खिलाफ शहर के व्यापारी हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि 17 जनवरी के बाद जब वेंडरों को बाजार से शिफ्ट किया जाएगा, तो उसके बाद बरामदों में सामान रखने की भी कार्रवाई व्यापारियों पर की जाएगी। मालूम हो कि व्यापारी बरामदों पर अपना मालिकाना हक बता रहे हैं। जिस पर नगर निगम ने संपदा विभाग से राय मांगी हुई है। चालान नहीं काटते तो कम से हटा ही दो

फासवेक के सलाहकार दल¨वदर सैनी का कहना है कि एक्ट के अनुसार पार्किग और पैदल चलने वाली जगह पर वेंडर नहीं बैठ सकते, लेकिन अभी जान-बूझकर कार्रवाई न करके वेंडरों के साथ मिलीभगत का खेल चल रहा है। नगर निगम अगर चालान नहीं कर सकता, तो कम से कम उन्हें वहां से हटा तो सकता है। हम अभी ड्रॉ में व्यस्त थे

नगर निगम के अतिरिक्त कमिश्नर तिलक राज का कहना है कि वेंडर एक्ट के तहत चालान बुक ¨प्रट करवाई जा रही है। अभी नगर निगम वेंडरों के ड्रॉ में ही व्यस्त था। 17 जनवरी के बाद वेंडरों को शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद एक्ट के अुनसार जुर्माना लगाया जाएगा। अब थोड़े दिन की बात रह गई है, उसके बाद वेंडरों को स्थायी तौर पर वें¨डग जोन में शिफ्ट कर दिया जाएगा।


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