40 हजार रिश्वत मामले में एएसआइ को चार साल की कैद
जागरण संवाददाता, मोहाली : विजिलेंस ब्यूरो की टीम की ओर से 40 हजार रुपये की रिश्वत मामले में
जागरण संवाददाता, मोहाली : विजिलेंस ब्यूरो की टीम की ओर से 40 हजार रुपये की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किए गए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआइ) को मोहाली कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उसे चार साल कैद सुनाई है। वहीं आरोपित को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई मोहाली कोर्ट में हुई। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद एएसआई अनूप सिंह को रिश्वत लेने का दोषी करार दिया और उसे चार साल कैद की सजा सुनाई। जानकारी देते हुए जिला अटार्नी मनजीत सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता परमजीत कौर ने विजिलेंस को शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ वर्ष 2007 में जीरकपुर थाने में धारा 382, 465 तथा 120बी के तहत एक केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद उसने इस मामले से हाईकोर्ट से जमानत ले ली थी। लेकिन बाद में एएसआइ अनूप सिंह उसके घर आया और उसे बोलने लगा कि वो इस मामले से उसका नाम निकलवा सकता है। इसके लिए एएसआइ ने उससे एक लाख रुपये की माग की, जिसके बाद एएसआइ की ओर से उसे काफी डराया गया । शिकायतकर्ता ने इस बारे में अपने रिश्तेदारों से बात करके पहले एएसआइ को एक लाख की जगह 40 हजार रुपये में मामला निपटाने के लिए राजी किया। जब सौदा तय हो गया तो उसने विजिलेंस को शिकायत कर दी और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में विजिलेंस टीम ने एएसआइ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था और रिश्वत की राशि उसकी प्राइवेट गाड़ी से बरामद की थी।