हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, Accident Claim से नहीं की जा सकती ESI से मिले लाभ की कटौती
हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि Motor Accident की स्थिति में जो Claim जारी किया जाता है उससे ESI से मिल चुके लाभ की कटौती नहीं की जा सकती।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका का निपटारा करते हुए फैसला दिया है कि Motor Accident की स्थिति में जो Claim जारी किया जाता है उससे ESI से मिल चुके लाभ की कटौती नहीं की जा सकती। Motor Tribunal के सामने याचिका दाखिल करते हुए याची ने कहा था कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी।
पिता ने Claim के लिए Motor Accident Claim Tribunal में याचिका दाखिल कर दी। ट्रिब्यूनल ने याची के पक्ष में फैसला सुनाया लेकिन जब Claim की राशि निर्धारित की गई तो Insurance company की उस दलील को मान लिया गया कि ESI से मिली राशि को काट कर मुआवजा तय किया जाए। इस पर याची ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
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हाई कोर्ट में बीमा कंपनी ने कहा कि जब याची का परिवार ESI Act के तहत लाभ पा चुका है तो किसी और Act के तहत दावा नहीं कर सकता। इस पर कोर्ट ने कहा कि ESI Act कर्मचारी और नियोक्ता के लिए है और Motor Vehicle Act का कर्मचारी या नियोक्ता से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में ESI Act और मोटर व्हीकल Act में कोई संबंध नहीं है।
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हाई कोर्ट ने कहा कि ESI के लिए कर्मचारी के वेतन से एक हिस्सा लिया जाता है और इसकी एवज में कर्मचारी के तौर पर मौत की स्थिति में परिजनों को ESI ने कुछ लाभ जारी कर दिया। यह Claim राशि नहीं है, इसलिए इसकी Motor Accident Claim से कटौती नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने Claim के लिए निर्धारित पूरी राशि का भुगतान करने के Insurance company को आदेश दिए हैं।
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