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पहले मकान से हटाया अवैध निर्माण, अब हटाने का 34 लाख खर्च भी वसूला

चंडीगढ़ हाउसिग बोर्ड (सीएचबी) अब अवैध निर्माण गिराने के साथ ही सख्ती से इसे तोड़ने का चार्ज भी अलाटी से वसूल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बोर्ड ने बड़े स्तर पर ऐसी रिकवरी की है। अभी तक मकानों से तोड़े गए अवैध निर्माण के बदले बोर्ड ने अलाटियों से 34.66 लाख रुपये रिकवर कर लिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 08 Aug 2022 11:47 PM (IST)Updated: Mon, 08 Aug 2022 11:47 PM (IST)
पहले मकान से हटाया अवैध निर्माण, अब हटाने का 34 लाख खर्च भी वसूला
पहले मकान से हटाया अवैध निर्माण, अब हटाने का 34 लाख खर्च भी वसूला

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : चंडीगढ़ हाउसिग बोर्ड (सीएचबी) अब अवैध निर्माण गिराने के साथ ही सख्ती से इसे तोड़ने का चार्ज भी अलाटी से वसूल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बोर्ड ने बड़े स्तर पर ऐसी रिकवरी की है। अभी तक मकानों से तोड़े गए अवैध निर्माण के बदले बोर्ड ने अलाटियों से 34.66 लाख रुपये रिकवर कर लिए हैं। बोर्ड ने रिकवरी के लिए ऐसे अलाटियों पर कुल 38.93 लाख रुपये की राशि तय की थी। यह राशि वसूल करने के लिए अलाटियों को रिकवरी नोटिस दिए गए थे। अभी भी 4.86 लाख की रिकवरी बाकी है। बोर्ड ने इन अलाटियों को जल्द पैसे जमा कराने के लिए कहा है, ऐसा नहीं करने पर उनके मकानों की अलाटमेंट रद की जाएगी।

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फ्रैश गैर कानूनी और अवैध कंस्ट्रक्शन सरकारी जमीन पर रोकने के लिए सीएचबी जीरो टालरेंस की नीति अपना रहा है। जिस भी अलाटी को चालान नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें तुरंत अवैध कंस्ट्रक्शन हटानी होगी। ऐसा नहीं करने पर बोर्ड खुद कंस्ट्रक्शन हटाता है और उसे हटाने का खर्च भी अलाटी से रिकवर करता है। इसमें लेबर खर्च, उनके खाने का खर्च, ड्यूटी पर लगाए गए सीएचबी स्टाफ की सैलरी, मौके पर लगाई गई मशीनरी और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस शामिल रहते हैं। प्रत्येक मकान के हिसाब से रिकवरी की जानकारी सीएचबी की वेबसाइट पर दी गई है। अलाटी को बिना समय गवाए ब्याज सहित राशि तुरंत जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर मकान की अलाटमेंट रद हो जाएगी। फ्रैश कंस्ट्रक्शन की तो होगी कार्रवाई

सीएचबी के सीईओ यशपाल गर्ग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अलाटी फ्रैश बिल्डिग वायलेशन न करे, नहीं तो यह वायलेशन उनके ही खर्च पर हटाई जाएगी। बोर्ड की टीम अगर वायलेशन हटाएगी तो यह स्ट्रक्चर की सुरक्षा भी चुनौती हो सकता है। साथ लगते मकान को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसका जिम्मेदार वायलेशन करने वाला अलाटी ही होगा। ऐसे में सभी अवैध निर्माण या सरकारी जमीन पर कब्जे को तुरंत प्रभाव से हटा लिया जाए। सीएचबी के नोटिस का इंतजार न किया जाए।


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