शहर में गंदगी फैलाने पर देना होगा फाइन
मोहाली नगर निगम ने स्थानीय निकाय विभाग की ओर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीननेस एंड सेनिटेशन बॉयलाज 2019 लागू करने के बाद इसे अमल में लाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, मोहाली : मोहाली नगर निगम ने स्थानीय निकाय विभाग की ओर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीननेस एंड सेनिटेशन बॉयलाज 2019 लागू करने के बाद इसे अमल में लाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम अधिकारियों का कहना है कि डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन के चार्जेज निर्धारित कर दिए गए हैं। वहीं सूखा-गीला कूड़ा अलग न करने पर जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना घर से लेकर संस्थान तक हर किसी को देना जरूरी होगा। निगम टीम इसको लेकर चेकिग करेगी। अगर कोई गारबेज कलेक्शन वर्कर भी घरों से सेग्रीगेट गारबेज नहीं लेता है तो उसपर भी जुर्माना लगेगा। जितनी बार आप उल्लंघन करेंगे, उतनी बार आपका चालान कटेगा। मौके पर ही फाइन की राशि देनी होगी। निगम पहले ही शहर में हरे व नीले डस्टबिन बांटकर सूखे व गीले गारबेज को अलग-अलग करने का अभियान चलाए हुए है।
इस पर भी लगेगा जुर्माना
किसी प्रकार के सामान को खुले में जलाने पर भी जुर्माना देना होगा। सिपल प्रकार की आग लगाने पर पांच हजार रुपये और किसी प्रकार से भारी मात्रा में वेस्ट मैटीरियल को डंपिग साइट पर जलाने या सेकेंडरी वेस्ट कलेक्शन प्वाइंट पर किसी प्रकार से गारबेज को आग लगाने पर 25 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। प्लास्टिक के कैरीबैग रखने और पकड़े जाने पर भी फाइन होगा। प्लास्टिक के कैरीबैग मिलने पर इतना फाइन
-100 ग्राम प्लास्टिक मिलने पर 2000 रुपये
-101 से 500 ग्राम तक 3000 रुपये
-501 ग्राम से 01 किलोग्राम 5000 रुपये
-01 से 05 किलो तक 10000 रुपये
-05 किलो या अधिक 20000 रुपये खुले, प्राइवेट या पब्लिक प्लेस पर गंदगी फैलाने पर -पब्लिक प्लेस 1000 रुपये
-प्राइवेट प्लॉट में गारबेज फेंकने पर 1000 रुपये
-दुकानदारों के लिए 2000 रुपये
-इंडस्ट्री के लिए 5000 रुपये
-शिक्षण संस्थानों के लिए 2000 रुपये
-हेल्थ संस्थाओं के लिए 5000 रुपये
-कोई भी ऐसी संस्था के लिए 1000 रुपये
-हलवाइयों द्वारा गंदगी फैलाने पर 2000 रुपये
-रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए 1000 रुपये
-उक्त सभी द्वारा अपने यहां गारबेज सेग्रीगेट न करने पर 500 रुपये
-गाड़ी से पब्लिक तथा प्राइवेट रोड पर थूकने और गारबेज फेंकने पर 250 रुपये
-गाय, भैंस का गोबर पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा करने पर 5000 रुपये
-गली, सड़क या पब्लिक लैंड पर कंस्ट्रक्शन मैटीरियल रखने पर 2000 रुपये
-किसी भी पानी के बहाव या सीवरेज को रोकने वाले मलबे के लिए 5000 रुपये
-मीट शॉप ओनर्स द्वारा खुले में आर्गन आदी फेंकने पर 2000 रुपये
-घरेलू जानवरों की गंदगी पार्क, रोड, फुटपाथ या अन्य पब्लिक प्लेस पर 1000 रुपये
-सब्जी बेचने वाले वेंडर्स तथा अन्य हॉकर्स, जिनके पास कूड़े के लिए कंटेनर ना हो 750 रुपये
-सब्जी विक्रेताओं द्वारा सड़क पर वेस्ट मैटीरियल फेंकने पर 1500 रुपये
-हेयर कटिग या सैलून वाले की ओर से पब्लिक एरिया में बाल आदी फेंकना 1000 रुपये
-हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक मेडीकल स्टोर, लैब द्वारा रास्ते में सामान फेंकने पर 2000 रुपये
-पब्लिक प्लेस व खुले में पेशाब करने पर 500 रुपये
-खुले में तथा पब्लिक प्लेस पर टॉयलेट जाने पर 500 रुपये
-गारबेज सेग्रीगेट न करने पर जुर्माना
-घर का गारबेज अलग न करने पर 250 रुपये
-शादी या किसी बड़े आयोजन पर 5000 रुपये
-क्लब, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स में 5000 रुपये
-स्टोर वेस्ट गारबेज पर 1000 रुपये