लगातार तीन महीने नहीं भरा GST Return, तो E-way bill का Login id ऑटोमैटिक हो जाएगा बंद Chandigarh News
हर कंपनी और फर्म को 50 हजार रुपये से ऊपर का सामान दूसरे राज्य में बेचने के लिए भेजने से पहले ई-वे बिल जनरेट करना होता है।
चंडीगढ़, जेएनएन। अगर कोई भी कंपनी या फर्म लगातार तीन महीने तक अपनी जीएसटी रिटर्न नहीं भरती है तो उस कंपनी या फर्म का ई-वे बिल का लॉग-इन आइडी ऑटोमैटिक बंद हो जाएगा। यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने यह निर्णय लिया है।
ई-वे बिल लॉग इन आइडी बंद होने से कोई भी कंपनी या फर्म अपना सामान बिक्री के लिए शहर से बाहर नहीं भेज सकेगी। क्योंकि हर कंपनी और फर्म को 50 हजार रुपये से ऊपर का सामान दूसरे राज्य में बेचने के लिए भेजने से पहले ई-वे बिल जनरेट करना होता है। रास्ते में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी ई-वे बिल की चेकिंग करते हैं, अगर किसी भी फर्म या कंपनी की गाड़ी बिना ई-वे बिल के पाई जाती है, उसका सामान जब्त कर उस पर कार्रवाई की जाती है।
343 कंपनियों के ई वे बिल लॉग-इन आईडी किए गए हैं ब्लॉक
एईटीसी आरके चौधरी ने बताया कि समय पर रिटर्न न भरने पर शहर की 343 कंपनियों और फर्म के ई-वे बिल लॉग इन आइडी बंद कर दिए गए हैं। जब तक यह फर्म और कंपनी अपनी पें¨डग रिटर्न फाइल नहीं करती तब तक इन कंपनियों की ट्रे¨डग पर ई-वे बिल लॉग इन आइडी बंद रहेगी। बावजूद इनमें से अगर कोई कंपनी या फर्म बिना ई-वे बिल के शहर से बाहर अपना सामान बेचने के लिए भेजते पकड़ी जाती है। कंपनी का स्टॉक जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। यहां तक की उस कंपनी या फर्म का जीएसटी नंबर भी कैंसिल किया जा सकता है।
क्या होता है जीएसटीआर-1 में
डीलर को हर महीने की सेलिंग रिपोर्ट फाइल करनी होती है। यह रिपोर्ट सभी व्यापारी फाइल करते हैं, जो टैक्स भरते हैं। या जीएसटी में पंजीकृत हैं। इसमें जिस महीने में सेल की गई है। उसके अगले महीने की 10 तारीख को जीएसटीआर-1 फाइल करना होता है। लेट फीस के साथ ही जीएसटीआर-1 में फाइन का भी प्रावधान किया गया है। यह फाइन विभाग के द्वारा पांच हजार रुपये तक लगाया जा सकता है।
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