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एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण करने वालों को फिलहाल राहत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : चंडीगढ़ एयरपोर्ट की परिधि में अवैध निर्माणों को तात्कालिक राहत देते

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Oct 2018 10:29 PM (IST)Updated: Tue, 16 Oct 2018 10:29 PM (IST)
एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण करने वालों को फिलहाल राहत
एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण करने वालों को फिलहाल राहत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : चंडीगढ़ एयरपोर्ट की परिधि में अवैध निर्माणों को तात्कालिक राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रशासन अवैध निर्माणों को गिराने से पहले लोगों को कानूनी प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करे और उन्हें उपयुक्त समय देकर निर्माण गिराने की कार्रवाई करे। इससे पहले चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक अपने निर्माण गिराने के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिसों के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने चंडीगढ़ के कार्यवाहक उपायुक्त सचिन राणा को अदालत में तलब कर लिया। बहलाना निवासियों द्वारा दायर की गई इन याचिकाओं में कहा गया था कि चंडीगढ़ के उपायुक्त ने 10 अक्तूबर को जारी किए गए नोटिसों में इन निर्माणों को सात दिनों में गिराने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये नोटिस न तो पेरीफरी एक्ट और न ही व‌र्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट के तहत दिए गए है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने कुल 163 नोटिस जारी किए थे। कार्यवाहक उपायुक्त ने नोटिसों पर दिया आश्वासन

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कार्यवाहक उपायुक्त द्वारा पूर्व में जारी किए गए नोटिसों को वापस लिए जाने का आश्वासन दिए जाने पर हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि प्रशासन इन सभी लोगों को कानूनी प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करके कार्रवाई करे। अदालत ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्माणों को गिराने के संबंध में सावधानी बरतने की हिदायत देते हुए कहा है कि कानूनी प्रावधानों के तहत सिर्फ अवैध निर्माणों को ही गिराया जाए। वैध निर्माण गिराया तो अधिकारी को निजी कोष से करनी होगी भरपाई

चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि अगर किसी मामले में किसी वैध निर्माण को गिराया गया, तो उसके नुकसान की भरपाई जिम्मेदार अधिकारी को अपने निजी कोष से करनी होगी। सुनवाई के दौरान, अदालत को बताया गया कि गमाडा ने एयरपोर्ट के आसपास 91 अवैध निर्माणों को पहले ही गिरा दिया है। इस मामले पर गमाडा और जीरकपुर नगर परिषद को भी अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को अगली सुनवाई पर एयरपोर्ट से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुई प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। पुराने एयरपोर्ट टर्मिनल को खरीदने की इच्छुक एयरफोर्स

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इन दिनों बेकार पड़े पुराने एयर टर्मिनल को खरीदने में रूचि दिखाते हुए एयरफोर्स ने कहा है कि इस टर्मिनल के रेनोवेशन पर 60 करोड़ रुपये का खर्च किया गया था और अब यह टर्मिनल बेकार पड़ा है। एयरफोर्स द्वारा इस टर्मिनल को खरीदने में रूचि दिखाने पर हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एयरफोर्स के प्रस्ताव पर विचार करके अपना जवाब अदालत में दायर करने के आदेश दिए हैं। एयर इंडिया के कार्यकारी निदेशक अदालत में तलब

वहीं, चंडीगढ़ से बैंकॉक के बीच सीधी उड़ान शुरू करने के संबंध में एयर इंडिया द्वारा दायर किए गए जवाब पर सख्त नाराजगी जताते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस को अदालत में तलब कर लिया है। चंडीगढ़ से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ानें बंद करने के संबंध में फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कहा कि एयर इंडिया को अपनी सारी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद कर देनी चाहिए। अदालत के आदेशों और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के महत्व को क्यों नहीं समझते

एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस द्वारा अदालत द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब न दिए जाने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एयर इंडिया के अधिकारी अदालत के आदेशों और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के महत्व को नहीं समझते, तो उन्हें स्वयं अदालत में उपस्थित होना चाहिए। इससे पहले एयर इंडिया के वकील ने चंडीगढ़ से बैंकॉक की उड़ान बंद किए जाने का कारण अदालत को बताया कि एयर इंडिया द्वारा चंडीगढ़ से बैंकॉक के लिए लगभग तीन महीने चलाई गई उड़ानों पर एयर इंडिया को 8.79 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा। अप्रैल से जून के बीच चलाई गई इन उड़ानों में सिर्फ 59.5 प्रतिशत सीटों पर ही टिकटों की बिक्री हो पाई। एयर इंडिया के इस जवाब का विरोध करते हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल चेतन मित्तल ने कहा कि एयर इंडिया ने इन उड़ानों के लिए 100 में से सिर्फ 80 सीटों की टिकटें ही बेची थी और अगर इनमें से 65 प्रतिशत सीटों की टिकटें बिक गई तो एयर इंडिया को इस मार्ग पर घाटा नहीं हो सकता। जवाब पर नाराजगी जताते हुए एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस को अदालत में तलब करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर वे अदालत में उपस्थित न हुए, तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने से भी नहीं चूका जाएगा। एयर इंडिया के वकील द्वारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस की निजी पेशी से छूट की प्रार्थना पर अदालत ने स्पष्ट किया कि अदालत उन्हें अपनी सहायता के लिए बुलाना चाहती है। 25 को नई दिल्ली में होगी बैठक

सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 24 घंटे अंतरराष्ट्रीय उड़ानें आरंभ करने की जानकारी को सभी एयरलाइंस को देने के विषय पर जवाब देते हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल चेतन मित्तल ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस संबंध में 25 अक्तूबर को नई दिल्ली में बैठक बुलाई है जिसमें सभी एयरलाइंस के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। हाईकोर्ट ने इस बैठक में एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट एमएल सरीन को भी शामिल किए जाने को कहा है।


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