PGI में सभी खाली पद छह महीने के अंदर भरे जाएं, हाई कोर्ट ने दिया आदेश Chandigarh News
चीफ जस्टिस ने पीजीआइ को आदेश दिया कि इन रिक्त पड़े पदों पर 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए वह हाईकोर्ट में रिपोर्ट दी जाए।
चंडीगढ़, जेएनएन। पीजीआइ चंडीगढ़ में स्टाफ की कमी व उससे होने वाले मरीजों को परेशानी पर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए संज्ञान पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के सामने सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पीजीआइ प्रशासन ने रिक्त पड़े पदों की भर्ती बारे अपनी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी। पीजीआइ द्वारा हाई कोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार पीजीआइ टीचिंग स्टाफ के 76 खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां कर दी गई। जबकि अन्य 10 व्यक्तियों ने ज्वाइनिंग के लिए भी समय की मांग की है और जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे।
पीजीआइ ने हाईकोर्ट को बताया कि अभी पीजीआइ में 117 पद खाली पड़े हैं, जिनको समय रहते अनुसार भर दिया जाएगा। पीजीआइ का पक्ष सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने पीजीआइ को आदेश दिया कि इन रिक्त पड़े पदों पर 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए वह हाईकोर्ट में रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट को यह भी बताया गया कि पीजीआइ में बढ़ते मरीजों के कारण यहां पार्किंग एक बड़ी समस्या है।
पीजीआइ में बढ़ते वाहनों की पार्किंग के लिए नई ओपीडी के सामने पांच मंजिला पार्किंग बनाई जानी है, जिससे यहां पार्किंग की समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। ज्ञात रहे कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमे सुनवाई के दौरान यह सामने आया था की पीजीआइ में टीचिंग स्टाफ के कई पद खाली पड़े हैं ।
इस पर हाई कोर्ट ने कहा था कि यह बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि पीजीआइ जहां न सिर्फ चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। बल्कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश तक से मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और पीजीआइ को इन खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां किए जाने के निर्देश देते हुए जवाब तलब किया था।
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