हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति के परीक्षा परिणाम पर लगाई रोक
अकालियों द्वारा रोड ब्लॉक करने से परीक्षा न दे पाने के कारण कई परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाए थे। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति के परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है। पंजाब सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में अकाली दल द्वारा दिए गए धरने के कारण 8 दिसंबर को परीक्षा के लिए न पहुंच पाने वाले परीक्षार्थियों ने दोबारा परीक्षा की अपील करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और साथ ही याचिका लंबित रहने तक परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है।
एडवोकेट बलतेज सिंह सिद्घू ने अलग-अलग याचिकाकर्ताओंं की तरफ से याचिका दाखिल करते हुए कहा कि निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए अकाली दल ने परीक्षा की तिथि पर रोड ब्लॉक कर दिए थे। इस परीक्षा की जिम्मेदारी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को सौंपी गई थी।
परीक्षा के लिए रोड ब्लॉक होने के चलते मुक्तसर, बठिंडा, मोगा आदि क्षेत्र के आवेदक परीक्षा के लिए नहीं पहुंच सके। याची ने कहा कि वे परीक्षा देना चाहते थे परंतु रोड ब्लॉक होने पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। याची ने अखबारों में प्रकाशित समाचारों की प्रति कोर्ट में सौंपी जिसमें दिखाया गया था कि रोड किस प्रकार ब्लॉक किए गए हैं।
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