Punjab University (PU) Exams News: फाइनल ईयर के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा पर HC की रोक
Punjab University (PU) Exams Newsचंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब विश्वविद्यालय परीक्षाएं लेने की तैयार कर चुका था।
चंडीगढ़, जेएनएन। Punjab University (PU) Exams News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित करने पर रोक लगा दी है। पंजाब विश्वविद्यालय ने इन परीक्षाओं काे आयोजित करने के बारे में अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके बाद कुछ विद्यार्थियाें ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई के दाैरान हाई कोर्ट ने इस पर राेक लगा दी।
जस्टिस रितू बाहरी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम वर्ष के छात्रों की फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा लेने की अधिसूचना पर रोक लगा दी। इसी के साथ हाई कोर्ट ने पंजाब विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार व यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को 23 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पंजाब विश्वविद्यालय ने पिछले दिनों इन परीक्षाओं के आयोजन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी थी।
इस मामले में छात्र यतिन मेहता व अन्य ने याचिका दायर कर विश्वविद्यालय के निर्णय को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि कोरोना महामारी के दौर में इस वायरस की चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। फिजिकल डिस्टेंसिंग व अन्य उपायों के माध्यम से इस वायरस से बचने की सरकार लोगों से अपील कर रही है। इस बीच पंजाब विश्वविद्यालय ने फाइनल ईयर के छात्रों की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा लेने का निर्णय ले लिया है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इस प्रकार परीक्षा के आयोजन से वायरस फैलने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अनुपम बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी केस का हवाला दिया गया। याचिका में बताया गया है कि उस केस में हाई कोर्ट ने कहा था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश एक मत है कि यूनिवर्सिटी अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं है।
याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से अपील की कि जुलाई में ली जाने वाली फाइनल ईयर के छात्रों के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा को रद करने के आदेश दिया जाए। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद परीक्षा लेने की अधिसूचना पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने इस संबंध में पंजाब विश्वविद्यालय को जवाब देने का आदेश दिया है।
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