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धारावाहिक 'राम सिया के लव कुश' के निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई पर हाई कोर्ट की रोक

राम सिया के लव कुश के निर्माताओं के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2020 तक कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Wed, 11 Sep 2019 10:45 AM (IST)Updated: Thu, 12 Sep 2019 08:50 AM (IST)
धारावाहिक 'राम सिया के लव कुश' के निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई पर हाई कोर्ट की रोक
धारावाहिक 'राम सिया के लव कुश' के निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई पर हाई कोर्ट की रोक

जेएनएन, चंडीगढ़। टीवी धारावाहिक 'राम सिया के लव कुश' के निर्माताओं के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 20 जनवरी, 2020 तक कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी है। पंजाब में वाल्मीकि समुदाय द्वारा शनिवार को रखे गए बंद के बाद यह धारावाहिक सुर्खियों में आया था।

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जालंधर पुलिस द्वारा दर्ज केस के खिलाफ धारावाहिक के निर्माताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस राजबीर सेहरावत ने भादंसं की धारा 295ए के तहत दर्ज एफआइआर में आगे कार्रवाई न किए जाने के आदेश देने के साथ ही पंजाब पुलिस को 20 जनवरी का नोटिस जारी किया है।

पंजाब सरकार द्वारा धारावाहिक के प्रसारण पर शनिवार को लगाई गई रोक को हाई कोर्ट ने सोमवार को हटाने से इंकार कर दिया था। इस मामले में अगली सुनवाई 12 सितंबर को होनी है। एफआइआर और पंजाब सरकार द्वारा प्रसारण पर लगाई गई रोक के खिलाफ टीवी चैनल और निर्माता राहुल कुमार तिवाड़ी द्वारा याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि धारावाहिक के जिन दृश्यों पर आपत्ति जताई जा रही है वे श्रीमद वाल्मीकि रामायण के मूल लेख से ही लिए गए हैं और धारावाहिक के निर्माताओं ने इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने शनिवार को कहा था कि विवादित दृश्य पेश करने के आधार पर इस धारावाहिक का प्रसारण न किया जाए। इससे राज्य में वाल्मीकि भाईचारे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। हाई कोर्ट में धारावाहिक के निर्माता विवादित दृश्यों में बदलाव की पेशकश भी कर चुके हैं।

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