High Court के अादेश-मनीमाजरा श्मशानघाट को संचालित करेगा चंडीगढ़ नगर निगम
मनीमाजरा के श्मशानघाट को अब चंडीगढ़ प्रशासन और नगर-निगम द्वारा संचालित किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : मनीमाजरा के श्मशानघाट को अब चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम द्वारा संचालित किया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम, मनीमाजरा के शमशानघाट को अपने अधीन ले लें। चंडीगढ़ में सरकारी आवासों की मरम्मत और संबंधित मुद्दों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही जस्टिस राजीव नारायण रैना की पीठ के यह आदेश तब आए, जब उन्हें बताया गया कि मनीमाजरा स्थित श्मशानघाट का संचालन एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान संस्था की ओर से कोई प्रतिनिधि मौजूद न होने के चलते हाईकोर्ट ने प्रशासन और निगम को श्मशान घाट का संचालन अपने अधीन लेने के आदेश दे दिए।
31 जुलाई से पहले पूरा किया जाएगा काम
मामले में सुनवाई के दौरान सेक्टर-25 के श्मशान में एक शवदाह गृह को वर्षा से सुरक्षित बनाने के संबंध में दायर किए गए जवाब में चीफ आर्किटेक्ट कपिल सेतिया ने कहा है कि यह काम 31 जुलाई से पहले पूरा कर दिया जाएगा। हलफनामे में श्मशान घाट में प्रार्थना कक्ष को 30 जून तक वातानुकूलित बनाए जाने की भी जानकारी दी है। गौरतलब है कि इस मामले में पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने मनीमाजरा और सेक्टर-25 के श्मशान घाटों में और पेड़ लगाकर इन्हें दर्शनीय बनाए जाने के आदेश दिए थे और इनमें पार्किंग के लिए उपयुक्त व्यवस्था किए जाने के आदेश दिए थे।
सरकारी आवासों की बाउंड्री वॉल पर होगा नीतिगत निर्णय
चंडीगढ़ के सभी सरकारी आवासों में बाउंड्री वॉल बनाने के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी पर सेतिया ने अपने जवाब में कहा है कि बड़े सरकारी आवासों में पहले से ही बाउंड्री वॉल उपलब्ध है, परंतु एक मंजिला छोटे सरकारी आवासों में बाउंड्री वॉल नहीं है। प्रशासन एक मंजिला सरकारी आवासों को तोड़कर उनके स्थान पर तीन मंजिला सरकारी आवासों का निर्माण करने की योजना पर विचार कर रहा है और ऐसे नए निर्माणों में बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया जाएगा। चीफ आर्किटेक्ट के अनुसार इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासक से भी विचार किया गया है और उन्होंने सलाहकार समिति की बैठक में नीतिगत निर्णय लिए जाने को कहा है।
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