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इस शर्त के साथ 'राम सिया के लव-कुश' के प्रसारण पर लगी रोक हाई कोर्ट ने हटाई

हाई कोर्ट ने धारावाहिक राम सिया के लव कुश के प्रसारण पर लगी रोक को हटा दिया है। धारावाहिक की निर्माता कंपनी द्वारा हलफनामा देने पर कोर्ट ने रोक हटाई है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 18 Oct 2019 01:05 PM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 08:55 PM (IST)
इस शर्त के साथ 'राम सिया के लव-कुश' के प्रसारण पर लगी रोक हाई कोर्ट ने हटाई
इस शर्त के साथ 'राम सिया के लव-कुश' के प्रसारण पर लगी रोक हाई कोर्ट ने हटाई

जेेेेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने धारावाहिक 'राम सिया के लव कुश' के प्रसारण पर लगी रोक को हटा दिया है। धारावाहिक की निर्माता कंपनी द्वारा हलफनामा देने पर कोर्ट ने रोक हटाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर निर्माता अपने हलफनामे का पालन नहीं करते तो राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। उल्लेखनीय है कि एक टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले इस धारावाहिक का पंजाब में वाल्मीकि समुदाय ने तीखा विरोध किया था।

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निर्माता कंपनी द्वारा विशेषज्ञ समिति के दिशा-निर्देशों का पालन करने संबंधी हलफनामा देने पर जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींढसा ने कपूरथला, नवांशहर और अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रसारण रोकने के आदेश को खारिज कर दिया। इसी के साथ प्रसारण पर रोक संबंधी अन्य सभी आदेशों को भी रद कर दिया।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार के वकील ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि सरकार के आदेश वापस लिए जा सकते हैं अगर निर्माता वाल्मीकि समुदाय से हुए समझौते की शर्तों का पालन करें। जस्टिस ढींढसा ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में सही निर्णय लेते हुए एक समिति बनाकर पूरे विवाद पर विचार किया। धारावाहिक के निर्माता ने जो कहा है उसे समिति ने भी स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि वाल्मीकि समुदाय के तीखे विरोध के बाद पंजाब सरकार ने छह सितंबर को इस धारावाहिक के प्रसारण पर रोक लगा दी थी।

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