पत्नी पर गोली चलाने के आरोपित DSP अतुल सोनी काे हाई कोर्ट का झटका, गिरफ्तारी से राेक हटाई
पत्नी पर गोली चलाने के आरोपित पंजाब पुलिस के डीएसपी अतुल सोनी काे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है।
चंडीगढ़, जेएनएन। पत्नी पर गोली चलाने के आरोपित पंजाब पुलिस के डीएसपी अतुल सोनी काे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है। पत्नी पर हमला करने के मामले में हाई कोर्ट ने अतुल साेनी काे अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है। इसके अलावा उनकी गिरफ्तारी पर लगाई रोक भी हटा दी गई है।
बता दें, इससे पूर्व पत्नी सुनीता सोनी पर गोली चलाने के मामले में डीएसपी अतुल सोनी द्वारा मोहाली के एडीशनल जिला सेशन जज गरीश की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी।
अतुल सोनी ने गोली चलाने के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि उसे मामले में निराधार फंसाया जा रहा है। वह पिस्टल के बारे में कुछ नहीं जानता। अदालत ने सरकारी पक्ष व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद डीएसपी अतुल सोनी की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सोनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
यह था मामला
डीएसपी अतुल सोनी पत्नी के साथ चंडीगढ़ के एक क्लब में पहुंचे थे। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद दोनों बच्चों सहित मोहाली पहुंचे। मोहाली पहुंचने के बाद अगले दिन सुबह पत्नी सुनीता ने पति अतुल पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने उस दिन धारा-307, आर्म्स एक्ट, 498ए के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि अगले ही दिन सुनीता सोनी ने यू-टर्न लेते हुए पुलिस को गोली चलाने की दी गई शिकायत से मुकर गई थी।
बॉडी बिल्डिंग व मॉडलिंग में सुर्खियां बटोर चुके हैं अतुल
अतुल सोनी बॉडी बिल्डिंग व मॉडलिंग के कारण सुर्खियां बटोर चुके हैं। अतुल सोनी इस समय 82-बटालियन चंडीगढ़ में डीएसपी पद पर तैनात है, जबकि इससे पहले वह फतेहगढ़ साहिब में तैनात था।अतुल सोनी मोहाली सेक्टर-68 स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव हाउसिंग बोर्ड सोसायटी के फ्लैट नंबर 243 में रहते हैं। अतुल सोनी की बेटी कनाडा सेटल हैं, जोकि 28 दिसंबर 2019 को भारत आई थी।