Mata Chand Kaur murder case : हाई कोर्ट ने CBI अाैर पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस
Mata Chand Kaur murder case नामधारी समुदाय की गुरु माता चांद कौर की हत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआइ व पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। Mata Chand Kaur murder case : नामधारी समुदाय की गुरु माता चांद कौर की हत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआइ व पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 16 मार्च तक जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यह नोटिस हिमाचल प्रदेश के मंडी निवासी गुरसेव सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीबीआइ मामले की जांच सही तरीके से नहीं कर रही है।
याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि माता चांद कौर को अप्रैल 2016 में अज्ञात युवक ने दो गोलियां मारी थी। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। थाना कूमकलां (लुधियाना) की पुलिस ने मामला दर्ज किया था और पंजाब पुलिस जांच कर रही थी। बाद में सरकार ने जांच सीबीआइ को सौंपने का फैसला किया। सीबीआइ ने नौ जनवरी 2017 को केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।
सीबीआइ पर लगाए अाराेप
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सीबीआइ सही तरीके से मामले की जांच नहीं कर रही, जबकि उसके पास सुबूत व गवाह भी मौजूद हैैं। हाई कोर्ट सीबीआइ को मामले की जांच बेहतर तरीके से करने और इसे शीघ्र मुकम्मल करने के निर्देश जारी करे। याचिकाकर्ता ने इस मामले में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है। उसका कहना है कि उसने कई बड़े लोगों का नाम लिया है जिस कारण उसे खतरा है।
अनुयायी कर रहे प्रदेश भर में प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों ने सवाल किया कि तमाम सीसीटीवी कैमरों, सुरक्षा गार्डों के बीच हत्या किए जाने की सीबीआइ जांच होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि इतनी घेराबंदी के बीच कोई कैसे उनके ऊपर गोलियां चलाकर फरार हो सकता है। जिस स्थान पर माता जी की हत्या हुई, वहां नशे के व्यापार और जाली नोट छापने जैसे मामले सामने आए हैं। इसलिए इस मामले की हाई कोर्ट से जांच करवाई जानी चाहिए।